केंद्र सरकार (Central Government) ने 18 ओटीटी प्लेटफार्म (OTT Platforms), 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल पर बैन लगा दिया है. सरकार ने ये बैन अश्लील कंटेंट पोस्ट करने की वजह से लगाया है. इनपर बैन लगाने से पहले सरकार ने चेतावनी भी जारी की थी लेकिन ओटीटी प्लेटफार्म्स पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ा. ऐसे में सरकार को ये सख्त कदम उठाना पड़ा.
अश्लील कंटेंट दिखाए जा रहे थे
इस बैन की जानकारी देते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लिखा, I&B ने 18 ओटीटी प्लेटफार्मों 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है. और इन प्लेटफार्मों से जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बैन कर दिए गए हैं. इन ऐप्स को Gooogle Play Store और Apple App Store से हटा दिया गया है. इन OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट दिखाए जा रहे थे. इनमें से एक ऐप को 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया था जबकि अन्य दो के Google Play Store पर 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड थे.
Ministry of I&B blocks 18 OTT platforms for obscene and vulgar content after multiple warnings; 19 websites, 10 apps, 57 social media handles of OTT platforms blocked nationwide, says the government. pic.twitter.com/03ojj3YEiF
— ANI (@ANI) March 14, 2024
इन प्लेटफॉर्म पर लगाया गया बैन
ड्रीम्स फिल्म्स (Dreams Films)
वूवी (Voovi)
येस्मा (Yessma)
अनकट अड्डा (Uncut Adda)
ट्राई फ्लिक्स (Tri Flicks)
एक्स प्राइम (X Prime)
नियॉन एक्स वीआईपी (Neon X VIP)
मूडएक्स (MoodX)
बेशरम (Besharams)
हंटर्स (Hunters)
रैबिट (Rabbit)
एक्स्ट्रामूड (Xtramood)
न्यूफ़्लिक्स (Nuefliks)
मोजफ्लिक्स (Mojflix)
हॉट शॉट्स वीआईपी (Hot Shots VIP)
फुगी (Fugi)
चिकूफ़्लिक्स (Chikooflix)
प्राइम प्ले (Prime Play)
मंत्रालय ने जारी किया बयान
इन प्लेटफॉर्म पर आईटी एक्ट की धारा 67 और 67ए, आईपीसी की धारा 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के तहत कार्रवाई की गई है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफार्मों पर बैन का कारण बताते हुए कहा, "इन प्लेटफार्मों पर पोस्ट किया गया कंटेंट का ज्यादातर हिस्सा अश्लील और महिलाओं को अपमानजनक तरीके से दिखाने वाला पाया गया.''