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Kerala Story 2 पर हाईकोर्ट सख्त, जज खुद देखेंगे फिल्म तब होगी रिलीज, CBFC ने लगाए हैं 16 कट

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि केरल धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव की भूमि है, जहां सभी समुदाय सौहार्द के साथ रहते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि फिल्म में यह संकेत दिया गया है कि पूरे राज्य में किसी विशेष तरह की गतिविधियां हो रही हैं, तो इससे गलत संदेश जा सकता है और भावनाएं भड़क सकती हैं.

 The Kerala Story 2 The Kerala Story 2
हाइलाइट्स
  • इस शुक्रवार रिलीज हो रही फिल्म

  • केरल स्टोरी 2 पर रोक की मांग

फिल्म 'केरल स्टोरी 2' को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि फिल्म में 'केरल' नाम के इस्तेमाल से राज्य के लोगों की आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस Bechu Kurian Thomas ने कहा कि वे फिल्म को खुद देखेंगे. इसके लिए निर्माताओं को यह बताने को कहा गया है कि फिल्म कब और कहां प्रदर्शित की जा सकती है. अगली सुनवाई दोपहर 1:45 बजे होगी.

कोर्ट-केरल सद्भाव की भूमि
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि केरल धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव की भूमि है, जहां सभी समुदाय सौहार्द के साथ रहते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि फिल्म में यह संकेत दिया गया है कि पूरे राज्य में किसी विशेष तरह की गतिविधियां हो रही हैं, तो इससे गलत संदेश जा सकता है और भावनाएं भड़क सकती हैं. ऐसे मामलों में सेंसर बोर्ड की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. कोर्ट ने निर्माताओं से पूछा कि क्या उन्होंने इस पहलू पर विचार किया है.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन…
हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि सिनेमा एक कला माध्यम है और कलाकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है. अदालत इस स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहती. हालांकि, यदि फिल्म को सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताकर 'केरल' नाम से जोड़ा गया है और इससे सांप्रदायिक तनाव की आशंका बनती है, तो इस पर विचार जरूरी है.

निर्माताओं का क्या है पक्ष
फिल्म के निर्माताओं ने कोर्ट को बताया कि फिल्म में किसी भी धर्म या समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया है. उनके अनुसार, फिल्म में ऐसा कोई दृश्य नहीं है जो किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करता हो.

याचिकाकर्ताओं की आपत्ति
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि फिल्म में लव जिहाद के पीड़ितों के नाम से युवतियों के एक समूह को दिखाया गया है, जबकि उनमें से एक भी पीड़िता केरल की नहीं बताई गई है. इसके बावजूद फिल्म का शीर्षक 'केरल स्टोरी' रखा गया है, जिससे राज्य की छवि खराब होती है.

इस शुक्रवार रिलीज हो रही फिल्म
द केरल स्टोरी 2 इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. CBFC ने फिल्म को U/A 16+ सर्टिफ़िकेट के साथ पास कर दिया. हालांकि सीबीएफसी ने फिल्म में 16 कट लगाने के लिए कहा है. विपुल अमृतलाल शाह ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है. इसका निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है.