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9 करोड़ के चेक बाउंस केस में आज सुनवाई, राजपाल यादव के समर्थन में आए सोनू सूद

सोनू ने अपने पुराने पोस्ट में लिखा था कि राजपाल यादव ने इंडस्ट्री को वर्षों तक यादगार काम दिया है. कभी-कभी जिंदगी प्रतिभा की वजह से नहीं, बल्कि खराब समय की वजह से मुश्किल हो जाती है.

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9 करोड़ के चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत के लिए राजपाल यादव के वकील को दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर आज 3 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट जमा हो गया, तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा. अगर नहीं जमा हुआ, तो मामला कल सुबह यानी 17 फरवरी को सुनाया जाएगा.

इस बीच एक्टर सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर उनके सपोर्ट में एक भावुक पोस्ट लिखते हुए कहा कि वे दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़े और राजपाल को राहत मिले.

सोनू सूद ने X और इंस्टाग्राम पर लिखा, 'आज हमारे भाई राजपाल यादव के लिए अहम दिन है. दुआ है कि सब कुछ सही दिशा में जाए और उन्हें वह राहत मिले जिसके वे हकदार हैं. वे दुर्लभ प्रतिभा और बेहतरीन इंसान हैं. हम उनके साथ खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक सब ठीक नहीं हो जाता.'

सोनू पहले भी राजपाल के समर्थन में सामने आ चुके हैं. उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने और एक साइनिंग अमाउंट देने की पेशकश की थी. सोनू ने इसे चैरिटी नहीं, बल्कि सम्मान बताया था.

 

 

इंडस्ट्री को साथ खड़ा होना चाहिए
सोनू ने अपने पुराने पोस्ट में लिखा था कि राजपाल यादव ने इंडस्ट्री को वर्षों तक यादगार काम दिया है. कभी-कभी जिंदगी प्रतिभा की वजह से नहीं, बल्कि खराब समय की वजह से मुश्किल हो जाती है. उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से अपील की थी कि जब इंडस्ट्री का कोई साथी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तो उसे यह एहसास दिलाना जरूरी है कि वह अकेला नहीं है.

क्या है पूरा मामला?
राजपाल यादव फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं. मामला 2010 का है, जब उन्होंने दिल्ली स्थित मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. यह रकम उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म Ata Pata Laapata के लिए ली गई थी. 2012 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिसके बाद कर्ज चुकाने में दिक्कतें शुरू हो गईं. शिकायतकर्ता को दिए गए सात चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल और उनकी पत्नी राधा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया. उन्हें छह महीने की सजा सुनाई गई, जिसे 2019 में सेशंस कोर्ट ने भी बरकरार रखा.

राहत भी मिली, लेकिन शर्तों के साथ
जून 2024 में कोर्ट ने सजा पर अस्थायी रोक लगाते हुए उन्हें बकाया रकम चुकाने के लिए ईमानदार प्रयास दिखाने को कहा था लेकिन अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक कई बार तय समयसीमा पूरी नहीं की गई. अक्टूबर 2025 तक राजपाल ने 75 लाख रुपए जमा किए, लेकिन कुल बकाया रकम लगभग 9 करोड़ तक पहुंच गई. हाल ही में जस्टिस स्वर्णा कांत शर्मा ने टिप्पणी की कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह सेलिब्रिटी ही क्यों न हो, अनंत समय तक राहत नहीं दी जा सकती. 4 फरवरी को अदालत ने एक सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत की दया याचिका भी खारिज कर दी.

अब सबकी नजर सुनवाई पर
आज होने वाली जमानत सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं. सोशल मीडिया पर कई फैंस और फिल्मी हस्तियां राजपाल के समर्थन में पोस्ट कर रही हैं.