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कहीं आपके पास भी तो नहीं ULLU, ALTBalaji जैसे ऐप्स का सब्सक्रिप्शन, सरकार ने अश्लीलता फैलाने के आरोप में लगा दिया बैन

केंद्र सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने वाले 25 ऐप्स और वेबसाइट्स को बैन कर दिया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आदेश जारी कर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) को कहा है कि इन लिंक्स को भारत में पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाए.

Government Bans Ullu, ALTT, Other Apps Government Bans Ullu, ALTT, Other Apps
हाइलाइट्स
  • अश्लील कंटेंट पर सरकार का एक्शन

  • अश्लीलता फैलाने वाले ओटीटी ऐप्स पर पाबंदी

  • सरकार ने 25 ऐप्स को किया ब्लॉक

अगर आपके पास भी ULLU या ALTBalaji जैसे ऐप्स हैं और आप इनपर वेबसीरीज देखते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. केंद्र सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने के आरोप में ULLU और ALTBalaji समेत 25 ऐप्स और वेबसाइट्स को बैन कर दिया है.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आदेश जारी कर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) को कहा है कि इन लिंक्स को भारत में पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाए. ये फैसला तब लिया गया जब कई OTT प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील विज्ञापन और कंटेंट लगातार दिखाए जा रहे थे. मंत्रालय के मुताबिक, इन सभी ने आईटी एक्ट और भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया है.

किन ऐप्स और वेबसाइट्स पर लगा बैन?
सरकार ने जिन प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाई है, उनमें उल्लू, एएलटी बालाजी (अब एएलटीटी), बिग शॉट्स, देसीफ्लिक्स, बूमेक्स, नवरस लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाओ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, फेनेओ, शोएक्स, सोल टॉकीज़, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, हलचल ऐप, मूडएक्स, नियोनएक्स वीआईपी, फुगी, मोजफ्लिक्स, ट्राईफ्लिक्स जैसे App शामिल हैं.

इन सभी पर अश्लीलता फैलाने और महिलाओं की गलत छवि दिखाने के आरोप हैं.

किन कानूनों का उल्लंघन हुआ?

  • आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 और 67A, अश्लील सामग्री का प्रकाशन और ट्रांसमिशन.

  • भारतीय न्याय संहिता की धारा 294, अश्लीलता से जुड़ा व्यवहार

  • महिला अशोभनीय प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम 1986 की धारा 4

  • इन नियमों के तहत ऐसे कंटेंट को पब्लिश करना गैरकानूनी है.

ISPs को क्या निर्देश दिए गए?
सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया है कि इन ऐप्स और वेबसाइट्स की सार्वजनिक पहुंच तुरंत रोक दी जाए. IT नियमों के तहत अगर कोई प्लेटफॉर्म इस तरह का गैरकानूनी कंटेंट हटाने से इनकार करता है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

जुए और सट्टेबाजी वाले एप्स पर भी एक्शन
सिर्फ OTT नहीं, सरकार ने 2022 से जून 2025 तक 1,524 अवैध जुआ और सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन ऐप्स और वेबसाइट्स पर भी रोक लगाई है. लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि ये सभी प्लेटफॉर्म्स बिना टैक्स दिए और भारतीय कानूनों को नजरअंदाज कर रहे थे.