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अगर आप रक्षाबंधन पर राखी भेजने वाले हैं या स्पीड पोस्ट से कोई जरूरी डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. भारतीय डाक विभाग 1 अगस्त 2026 से स्पीड पोस्ट के नियम और शुल्क बदलने जा रहा है. नए नियमों के तहत अब साफ किया गया है कि कौन-सी चीजें डॉक्यूमेंट मानी जाएंगी और किन्हें पार्सल माना जाएगा. साथ ही 24 घंटे और 48 घंटे में डिलीवरी करने वाली नई स्पीड पोस्ट सेवा भी शुरू की जाएगी.
क्या होगा डॉक्यूमेंट और क्या होगा पार्सल
डाक विभाग ने ग्राहकों की सुविधा के लिए डॉक्यूमेंट और पार्सल की अलग-अलग श्रेणी बनाई है.
डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, चेक बुक, बैंक स्टेटमेंट, वेलकम किट, क्रेडिट या डेबिट कार्ड और बीमा से जुड़े कागजात शामिल होंगे.
रक्षाबंधन पर भेजे जाने वाले गैर-व्यावसायिक राखी के लिफाफे, छोटे पैकेट और ग्रीटिंग कार्ड, जिनका वजन 500 ग्राम तक होगा, उन्हें भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा.
इन सामानों को माना जाएगा पार्सल
मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, गिफ्ट आइटम और दूसरे बड़े सामान पार्सल की श्रेणी में आएंगे.
24 घंटे और 48 घंटे में मिलेगी डिलीवरी
डाक विभाग जल्द ही दो नई सेवाएं शुरू करेगा. पहली होगी 24 स्पीड पोस्ट, जिसमें सामान 24 घंटे के भीतर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी. दूसरी होगी 48 स्पीड पोस्ट, जिसके तहत दो दिन में डिलीवरी की जाएगी. शुरुआत में यह सुविधा देश के छह बड़े शहरों में मिलेगी.
1 अगस्त से लागू होंगे नए चार्ज
1 अगस्त से स्पीड पोस्ट का शुल्क सामान के वजन, दूरी और चुनी गई सेवा के आधार पर तय होगा. इसके अलावा लागू शुल्क पर जीएसटी भी देना होगा.
50 ग्राम तक का सामान स्थानीय स्तर पर भेजने के लिए 38 रुपये और देश के दूसरे शहर में भेजने के लिए 94 रुपये देने होंगे.
51 से 250 ग्राम तक के सामान के लिए 118 रुपये से 154 रुपये तक शुल्क लगेगा. वहीं 251 से 500 ग्राम तक के सामान के लिए 140 रुपये से 186 रुपये तक भुगतान करना होगा.
अगर आप रक्षाबंधन पर राखी या कोई जरूरी डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट से भेजने की योजना बना रहे हैं, तो 1 अगस्त से लागू होने वाले नए नियम और शुल्क की जानकारी पहले ही जरूर कर लें. इससे बुकिंग के समय किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.
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