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असम में नाइट कर्फ्यू में दी गई ढील, 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल

असम सरकार ने कोविड की मामलों में आई कमी को देखते हुए नाईट कर्फ्यू का टाइम घटाकर रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया है. नई गाइडलाइंस के अनुसार शादियों में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं.

cinema hall cinema hall
हाइलाइट्स
  • अधिकतम 50 लोगों को शादी में शामिल होने की अनुमति

  • मंदिरों में प्रवेश के लिए पूरी तरह वैक्सीनेटेड होना जरूरी 

राज्य में सक्रिय कोविड मामलों में आ रही कमी को देखते हुए असम प्रशासन ने मंगलवार को कोविड संबंधित प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान किया. इसी क्रम में नाईट कर्फ्यू की ड्यूरेशन में कटौती कर दी गई. नाईट कर्फ्यू के समय को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए सीमित कर दिया गया. नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ ने कहा कि राज्य की 31 प्रतिशत आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि 95 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है.

अधिकतम 50 लोगों को शादी में शामिल होने की अनुमति

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के अनुसार, राज्य में कोविड -19 की स्थिति की समीक्षा की गई है और पाया गया कि राज्य में कोविड की स्थिति में सुधार हुआ है. अधिकांश जिलों में  पिछले चार-पांच सप्ताह से प्रतिदिन 10 से भी कम मामले आ रहे हैं. हालांकि, शादी समारोहों में शामिल होने वालों की संख्या में कटौती की गई है. पहले 200 लोग शादियों में शामिल हो सकते थे लेकिन नई गाइडलाइंस के अनुसार अब से अधिकतम 50 लोगों को ही यह अनुमति मिलेगी. थोड़ी रहत देते हुए, इस बार दोनों डोजेज की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है.

मंदिरों में प्रवेश के लिए पूरी तरह वैक्सीनेटेड होना जरूरी 

दूसरी ओर एक मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है. "प्रतिष्ठित" धार्मिक स्थानों में, प्रति घंटे 60 लोगों के प्रवेश को अनुमति दी गई है, जबकि अन्य धार्मिक केंद्रों एक घंटे में 40 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे. इन लोगों का पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना जरुरी कर दिया गया है. सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी गई है. इसके लिए पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने के क्लॉज़ को हटा दिया गया है.