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ट्रेन हुई लेट, सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को दिया 30 हजार जुर्माना भरने का आदेश

रेल मुसाफिरों के लिए गुड न्यूज है. अब बिना वजह ट्रेन लेट हुई तो रेलवे की खैर नहीं. रेलवे को जुर्माना भरना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एक मामले में रेलवे को 30 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत सर्विस में लापरवाही के आरोप में रेलवे पर ये जुर्माना लगाया है. दरअसल एक परिवार ने आरोप लगाया था कि उनकी ट्रेन 4 घंटे लेट पहुंची थी जिसके कारण उनकी फ्लाइट छूट गई और उन्हें घर जाने के लिए टैक्सी लेनी पड़ी. रेलवे ने ट्रेन लेट होने का कोई कारण नहीं बताया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को अपने कामकाज में सुधार करना होगा.

The Supreme Court (SC) has in an unprecedented order upheld a direction to the railways to pay compensation to a man who was put through much inconvenience by the delay in the running of a train, saying that the national carrier has to cough up money if it cannot explain why a train failed to arrive at its destination on time. North Western Railways to pay a compensation of Rs 30,000 for the costs incurred by the passenger and his family due to missing their flight.