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BH Series नंबर लें और बिना रोक टोक के पूरे भारत में कहीं भी जाएं, जानिए कैसे और किसको मिलेगा

BH Series वाली गाड़ी को देश के किसी भी राज्य में चलाया जा सकता है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन बदलवाने की जरूरत नहीं है. हालांकि सामान्य रजिस्ट्रेशन की तुलना में इसके लिए ज्यादा टेक्स देना होगा.

 BH Number plate (Photo: Twitter/@satejp) BH Number plate (Photo: Twitter/@satejp)
हाइलाइट्स
  • प्राइवेट नौकरी कर रहे लोग भी कर सकते हैं आवेदन

  • ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है अप्लाई

अगर आप नौकरी या किन्हीं और कारणों से देश के किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में सेटल होने की सोच रहे हैं और अपना निजी वाहन भी वहां ले जाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. यह खबर उन लोगों के लिए भी है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही करते रहते हैं. दरअसल में अभी तक होता ये रहा है कि नए शहर में दूसरे राज्य की गाड़ी का नंबर देखते ही पुलिस अलर्ट हो जाती है और रोक लेती है. ऐसे  में अगर आपकी गाड़ी BH सीरीज नंबर प्लेट वाली है तो आप बिना रोक टोक के एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, और वो भी बिना रजिस्ट्रेशन बदलवाए. आज हम आपको इसी BH Series यानी भारत सीरीज नंबर के बारे में बताएंगे.

क्या है BH सीरीज नंबर प्लेट

इसकी शुरुआत अगस्त 2021 में हुई थी. इसके तहत नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल को भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है. जिस  गाड़ी का BH सीरीज के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ है वह बिना रोक टोक के एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकती है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर कराने की भी जरूरत नहीं होती. लेकिन इसके लिए वाहन मालिकों को ज्यादा टैक्‍स देना होता है.

किसको मिलता है 

पहले BH सीरीज का नंबर प्लेट सिर्फ डिफेन्स से जुड़े कर्मी और PSUs के कर्मचारी ही लगा सकते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है. अगर आपकी नौकरी ट्रांसफरेबल है या फिर आप सरकारी कर्मचारी हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके साथ ही प्राइवेट नौकरी कर रहे लोग भी इस नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन उनकी कंपनी का ऑफिस कम से कम देश के 5 से ज्यादा जगहों पर होना चाहिए. 

ऐसे किया जा सकेगा आवेदन

जो लोग क्राइटेरिया मैच करते हैं वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन के लिए आपके पास गाड़ी के कागजात, इंजन नंबर और चेसिस नंबर होना जरुरी है. हालांकि अप्लाई आप तभी कर पाएंगे जब आप एलिजिबल होंगे. आप अपनी एलजीबीटी ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते हैं. ऑफलाइन के लिए आपको परिवहन विभाग के ऑफिस में जाना होगा और वहां अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा करना होगा. इसके बाद आपको यह मालूम हो जाएगा कि आपको यह स्पेशल सीरीज मिलेगा या नहीं.