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Bihar Voter ID Card: SIR के बाद बिहार में मतदाताओं के बनेंगे स्‍मार्ट वोटर आईडी कार्ड, जानें कौन से चाहिए डॉक्यूमेंट्स और कैसे कर सकते हैं अप्लाई

Bihar Smart Voter ID Card: बिहार में अभी फर्जी वोटर को हटाने और चुनाव को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए SIR अभियान चलाया जा रहा है. चुनाव आयोग एसआईआर के बाद स्‍मार्ट वोटर आईडी कार्ड जारी करेगा. आइए जानते हैं इसके लिए कैसे अप्लाई करना होगा और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए.

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बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग की ओर से फर्जी वोटर को हटाने और चुनाव को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान चलाया जा रहा है. SIR अभियान 30 सितंबर 2025 तक चलेगा. इसके बाद बिहार में फाइनल मतदाता सूची की जाएगी. फिर मतदाताओं के टेक-इनेबल्ड वोटर आईडी कार्ड  (Tech-Enabled Voter ID Cards) यानी स्‍मार्ट वोटर कार्ड बनाए जाएंगे. आइए जानते हैं इसके लिए कैसे अप्लाई करना होगा और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए.

क्या है टेक-इनेबल्ड वोटर आईडी कार्ड
1.
पुराने मतदाता पहचान पत्र (EPIC) का अपडेटेड वर्जन टेक-इनेबल्ड वोटर आईडी कार्ड है.
2. नए वोटर कार्ड में वोटर का फोटो SIR प्रक्रिया के दौरान अपडेट किया होगा.
3. नए वोटर कार्ड में फर्जी पहचान पत्र बनने से रोकने के लिए क्यूआर कोड होगा.
4. नया वोटर कार्ड को दो फॉर्मेट फिजिकल कार्ड और डिजिटल कार्ड (e-EPIC) में जारी किया जाएगा.
5. चुनाव आयोग का मानना है कि नए वोटर कार्ड से मतदान केंद्रों पर सत्यापन करना आसान होगा. 

नए वोटर कार्ड बनाने के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स 
1. जन्म प्रमाण पत्र.
2. पासपोर्ट.
3. शैक्षणिक प्रमाणपत्र.
4. सरकारी पहचान पत्र/पेंशन आदेश. 
5. स्थायी निवास प्रमाण पत्र.
6. वन अधिकार प्रमाण पत्र (जहां लागू हो, वहां वैधता साबित करने के लिए).
7. जाति प्रमाण पत्र (SC, ST और OBC श्रेणी के लिए).
8. NRC दस्तावेज (सिर्फ उन क्षेत्रों में लागू जहां यह आवश्यक है.)
9. परिवार रजिस्टर.
10. भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र.
11. 1987 से पहले का सरकारी पहचान पत्र.

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नए वोटर आईडी कार्ड के लिए ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
1. सबसे पहले नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) या बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट ceoelection.bihar.gov.in पर जाना होगा. 
2. इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करना होगा. 
3. फिर New Registration for General Electors ऑप्शन चुनना होगा और फॉर्म-6 भरना पड़ेगा. 
4. इसके बाद अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, ए़ड्रेस और परिजनों की जानकारी सही-सही भरें.
5. फिर सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा.
6. इसके बाद आवेदन सबमिट कर दें. ऐसा करने पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा. इस नंबर से ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.
7. बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO आपके आवेदन और दस्तावेजों की जांच करेंगे. सब कुछ सही होने पर आपका वोटर आईडी कार्ड बनाकर पते पर भेज दिया जाएगा.
8. चुनाव आयोग ने आवेदन के 15 दिनों के भीतर वोटर कार्ड घर पहुंचाने का वादा किया है.