scorecardresearch

नहीं थम रही राज कुंद्रा की मुश्किलें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

2020 साइबर सेल पोर्न फिल्म रैकेट मामले में दायर राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने को खारिज कर दिया है. इससे पहले इस साल जुलाई में एक अन्य पोर्न फिल्म रैकेट मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही थी. उस मामले में राज कुंद्रा को सितंबर में जमानत मिल गई थी.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की राज कुंद्रा की जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की राज कुंद्रा की जमानत याचिका
हाइलाइट्स
  • राज कुंद्रा समेत 6 लोगों के लिए दायर हुई थी जमानत याचिका

  • उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे ने खारिज की जमानत याचिका

पोर्न फिल्म रैकेट मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं. 2020 साइबर सेल पोर्न फिल्म रैकेट मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने को खारिज कर दिया है. इससे पहले इस साल जुलाई में एक अन्य पोर्न फिल्म रैकेट मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही थी. उस मामले में राज कुंद्रा को सितंबर में जमानत मिल गई थी.

बता दें कि राज कुंद्रा, पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा सहित कुल छह की अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी, जिससे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे ने खारिज कर दिया है. हालांकि जस्टिस साम्ब्रे ने आगे किसी भी कानूनी कदम के लिए उनकी अंतरिम सुरक्षा को चार हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है.

मामले में एक अपराधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सुदीप पासबोला का कहना है कि, "हम इस मुख्य न्यायालय के इस आदेश को चैलेंज करेंगे. जस्टिस साम्ब्रे ने अभी केवल एक ऑपरेटिव ऑर्डर दिया है, विस्तृत आदेश कोर्ट द्वारा बाद में पारित किया जाएगा."

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत की मांग करते हुए, कुंद्रा ने अपने अधिवक्ता प्रशांत पाटिल और स्वप्निल अंबरे के माध्यम से दायर याचिका में ये दलील दी है कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया था, जबकि साइबर सेल उन्हें अपराध से जोड़ने का प्रयास कर रहा था.

सुनवाई के दौरान, कुंद्रा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता शिरीष गुप्ते ने तर्क दिया कि हॉटशॉट्स ऐप को कथित अपराधों से जोड़ने के लिए अभियोजन पक्ष के पास एक भी सबूत नहीं है, क्योंकि मामले में आरोपी के रूप में बुलाई गई किसी भी अभिनेत्रियों ने कोई मामला नहीं उठाया था.

धारा 67 और 67 ए से संबंधित आरोपों पर, गुप्ते ने कहा कि उनके खिलाफ एकमात्र आरोप अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे के वीडियो के संबंध में था, जो मामले में सह-आरोपी थीं. वीडियो कामुक हो सकते हैं लेकिन किसी भी शारीरिक / यौन गतिविधि को शामिल नहीं करते हैं या दोनों व्यक्तियों को यौन संबंधों में लिप्त नहीं दिखाते हैं. उन्होंने आगे कहा कि कुंद्रा किसी भी तरह से पोर्न सामग्री निर्माण, प्रकाशन या उक्त वीडियो को प्रसारित करने से नहीं जुड़े हैं.

कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 (अश्लील सामग्री की बिक्री), धारा 66ई, 67, 67ए (यौन स्पष्ट सामग्री का प्रसारण) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था.