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GRAP-III restrictions in Delhi: दिल्ली की हवा हुई और 'खतरनाक', GRAP-3 लागू, वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह, डीजल गाड़ियों पर रोक

सोमवार को दिल्ली का AQI 362 था, जो मंगलवार को तेजी से बढ़कर 425 तक पहुंच गया. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, राजधानी में ठंडी हवाओं की कमी, स्थिर वातावरण और हवा की धीमी गति के कारण प्रदूषक तत्व जमीन के नजदीक फंस गए हैं. 

New Delhi New Delhi
हाइलाइट्स
  • GRAP-3 लागू, निर्माण कार्य और डीजल जेनरेटर पर रोक

  • बेहद खराब श्रेणी में वायु प्रदूषण

दिल्ली की हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. मंगलवार सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 425 रिकॉर्ड किया गया, जो ‘सीवियर’ यानी गंभीर श्रेणी में आता है. इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप 3 लागू करने का फैसला किया है. यह निर्णय NCR के सभी हिस्सों में तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

एक दिन में 362 से बढ़कर 425 पहुंचा AQI
सोमवार को दिल्ली का AQI 362 था, जो मंगलवार को तेजी से बढ़कर 425 तक पहुंच गया. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, राजधानी में ठंडी हवाओं की कमी, स्थिर वातावरण और हवा की धीमी गति के कारण प्रदूषक तत्व जमीन के नजदीक फंस गए हैं. 

GRAP-3 लागू, निर्माण कार्य और डीजल जेनरेटर पर रोक
GRAP-3 लागू होते ही अब कई सख्त कदम उठाए जाएंगे. दिल्ली और NCR के सभी निर्माण कार्य, तोड़फोड़, और खनन गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद की जाएंगी. गैर-जरूरी ट्रकों की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी और डीजल जेनरेटर के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा. इसके अलावा, सरकारी और प्राइवेट ऑफिसे को वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी गई है.

हवा को और बिगड़ने से रोकना प्राथमिकता
CAQM की सब-कमेटी ने कहा कि हालात लगातार खराब हो रहे हैं, इसलिए अब कड़े कदम उठाना जरूरी है. 'हमारी कोशिश है कि हवा की गुणवत्ता को और खराब होने से रोका जाए. सभी एजेंसियों को Stage I और Stage II के तहत पहले से लागू नियमों के साथ अब Stage III की सख्तियों को भी तत्काल लागू करने का निर्देश दिया गया है.'

सुबह सवेरे घर से बाहर न निकलें
मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-NCR की हवा में सुधार की संभावना कम है. अगर हवा की गति नहीं बढ़ी, तो AQI 450 के पार जा सकता है. ऐसे में GRAP-4 (आपात स्तर) लागू करने की नौबत भी आ सकती है. फिलहाल, दिल्ली के लोगों को मास्क पहनने, सुबह की वॉक टालने और एयर प्यूरीफायर के इस्तेमाल की सलाह दी जा रही है.

GRAP-3 के तहत कौन सी पाबंदियां रहेंगी

  • बोरिंग और ड्रिलिंग समेत सभी तरह की खुदाई के काम नहीं होंगे. सभी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाइयां बंद रहेंगी.

  • सीवर-वॉटर लाइन, डक्ट, इलेक्ट्रिक केबल डालने पर रोक.

  • वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े बड़े काम बंद रहेंगे. पॉलिश-पेंटिंग करने के काम भी नहीं होंगे.

  • सीमेंट प्लास्टर, कोटिंग वगैरह बंद रहेगी. इंडस्ट्री में रिपेयर-मेंटेनेंस के लिए कर सकते हैं.

  • टाइल-पत्थरों समेत दूसरे फ्लोरिंग मटेरियल की कटिंग-ग्राइंडिंग बंद रहेगी.

  • वाटर स्प्रिंक्लिंग बंद रहेगी. केमिकल वाटर स्प्रिंक्लिंग को छूट रहेगी.

  • सड़क बनाने से जुड़े काम और बड़े रिपेयरिंग बंद रहेंगे.

  • सीमेंट, राख, रेत, टूटी ईंटें आदि धूल उड़ाने वाले सामान की लोडिंग-अनलोडिंग नहीं हो सकेगी.

  • निर्माण सामग्री या डेब्रिज ढोने वाली गाड़ियों को कच्चे रास्तों पर चलने पर रोक होगी.

  • BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी.