
क्या आपकी गाड़ी 15 साल से पुरानी है? तो हो जाइए सावधान! दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से एक ऐसा नियम लागू हो रहा है, जो आपकी गाड़ी को सड़कों से गायब कर सकता है! पेट्रोल पंपों पर पुरानी गाड़ियों को ईंधन देने पर रोक! जी हां, अगर आपकी गाड़ी डीजल की है और 10 साल से ज्यादा पुरानी है या पेट्रोल/CNG की है और 15 साल से ज्यादा पुरानी है, तो अब आपको पेट्रोल पंप पर मुंह की खानी पड़ेगी.
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए यह सख्त कदम उठाया है, और इसे लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) की टीमें पूरी तरह तैयार हैं.
क्या है ये नया नियम?
1 जुलाई से दिल्ली के सभी 350 पेट्रोल पंपों पर एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल्स (EoL) यानी 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल/CNG गाड़ियां ईंधन नहीं भरवा सकेंगी. यह नियम दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियों के साथ-साथ अन्य राज्यों की गाड़ियों पर भी लागू होगा. अगर आप ऐसी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पहुंचे, तो न सिर्फ आपको ईंधन देने से मना किया जाएगा, बल्कि आपकी गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है और चालान भी कट सकता है! क्या आप तैयार हैं इस नए नियम के लिए?
दिल्ली की हवा को बचाने की जंग
दिल्ली की हवा हर साल सर्दियों में जहरीली हो जाती है. PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जैसे प्रदूषक दिल्लीवालों की सांसों को मुश्किल कर देते हैं. CAQM के मुताबिक, दिल्ली-NCR में ट्रांसपोर्ट सेक्टर 28% PM2.5, 41% सल्फर डाइऑक्साइड, और 78% नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के लिए जिम्मेदार है. पुरानी गाड़ियां, खासकर BS3 और BS4 गाड़ियां, BS6 गाड़ियों की तुलना में 4.5 से 11 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं. इसीलिए CAQM ने यह सख्त फैसला लिया है कि पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाना जरूरी है.
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर बैन लगाया था. साथ ही, 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 15 साल से पुरानी गाड़ियों को सार्वजनिक जगहों पर पार्क करने पर भी रोक लगा दी थी. लेकिन अब CAQM ने इसे और सख्त करते हुए 1 जुलाई 2025 से ईंधन पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है.
कैसे लागू होगा यह नियम?
दिल्ली सरकार ने इस नियम को लागू करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 17 जून को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOPs) जारी किए, जिनके तहत:
-सभी 350 पेट्रोल पंपों पर एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी तैनात होगा, जो पुरानी गाड़ियों को ईंधन देने से रोकेगा.
-दिल्ली पुलिस 1 से 100 नंबर के पेट्रोल पंपों पर तैनात होगी, जबकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 59 टीमें 101 से 159 नंबर के पेट्रोल पंपों पर नजर रखेंगी.
-MCD टीमें भी पेट्रोल पंपों पर तैनात होंगी, ताकि कोई नियम तोड़े तो तुरंत कार्रवाई हो.
-हर पेट्रोल पंप पर दो अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी होंगे, जो कानून-व्यवस्था बनाए रखेंगे.
-अगर कोई पुरानी गाड़ी ईंधन भरवाने की कोशिश करती है, तो उसे जब्त किया जाएगा और मालिक को चालान जारी होगा.
पेट्रोल पंपों पर सख्त निगरानी
हर पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं, जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को वाहन डेटाबेस से तुरंत चेक करेंगे. अगर गाड़ी EoL कैटेगरी में आती है, तो कैमरा अलर्ट जारी करेगा और पंप स्टाफ को ईंधन देने से रोक देगा. दिल्ली ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DTIDC) इन कैमरों के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार है.
पेट्रोल पंपों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे- एक साइनबोर्ड लगाएं, जिस पर लिखा हो: "एंड ऑफ लाइफ वाले वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा. 15 साल पुराने पेट्रोल और सीएनजी तथा 01.07.2025 तक 10 साल पुराने डीजल वाहन."
अगर कोई पेट्रोल पंप इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 192 के तहत सजा और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. इसके अलावा, हर हफ्ते गैर-अनुपालन की रिपोर्ट CAQM और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेजी जाएगी.
दिल्ली में कितनी गाड़ियां प्रभावित होंगी?
वाहन डेटाबेस के मुताबिक, दिल्ली में करीब 62 लाख EoL गाड़ियां हैं, जिनमें 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चारपहिया गाड़ियां शामिल हैं. इसके अलावा, NCR के अन्य शहरों (गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और सोनीपत) में 46 लाख पुरानी गाड़ियां हैं. यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां इस नियम के दायरे में आएंगी.
1 जून से 23 जून 2025 के बीच, ANPR कैमरों ने 77.8 लाख गाड़ियों को स्कैन किया, जिनमें से 1.36 लाख EoL गाड़ियां पकड़ी गईं. इस दौरान 8.05 लाख गाड़ी मालिकों ने अपने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) रिन्यू करवाए, जो दिखाता है कि लोग इस नियम को गंभीरता से ले रहे हैं.
क्या होगा पुरानी गाड़ियों का?
अगर आपकी गाड़ी EoL कैटेगरी में आती है, तो आपके पास दो रास्ते हैं:
1. गाड़ी को स्क्रैप करें: दिल्ली सरकार ने EoL गाड़ियों को स्क्रैप करने की सलाह दी है.
2. दिल्ली से बाहर ले जाएं: गाड़ी को दिल्ली-NCR के बाहर ले जाकर इस्तेमाल करें, जहां यह नियम लागू नहीं है.
लेकिन अगर आप दिल्ली में ही अपनी पुरानी गाड़ी चलाते पकड़े गए, तो 10,000 रुपये का जुर्माना (चारपहिया के लिए) और 5,000 रुपये का जुर्माना (दोपहिया के लिए) देना पड़ सकता है. साथ ही, गाड़ी को जब्त करके स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाएगा.