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Online Gaming: ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ सरकार सख्त...मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों के लिए जारी की गई चेतावनी

सरकार ने सट्टेबाजी और जुए के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार सलाह,विभिन्न कानूनों के तहत निषिद्ध गैरकानूनी गतिविधियों के विज्ञापन,प्रचार और समर्थन पर रोक लगाने पर जोर देती है.

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सरकार ने सट्टेबाजी और जुए के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है.उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सट्टेबाजी और जुआ सहित अवैध गतिविधियों के विज्ञापन,प्रचार और समर्थन पर प्रतिबंध को लेकर एडवाइजरी जारी की है. CCPA की इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गेमिंग के रूप में छिपाए गए सट्टेबाजी और जुए के प्रचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

सेलेब्स नहीं कर पाएंगे प्रचार
सीसीपीए ने मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों को भी चेतावनी दी है कि ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी को बढ़ावा देना, अवैध गतिविधि के लिए समान दायित्व रखता है. यानी ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर जो भी हस्तियां इस तरह के सट्टेबाजी और जुए का प्रचार करते हुए पाए जाएंगे उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी. यह कार्रवाई सट्टेबाजी और जुए जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों की बढ़ती घटनाओं के जवाब में हुई है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने एक व्यापक सलाह जारी की है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,2019 के तहत विभिन्न कानूनों के तहत निषिद्ध गैरकानूनी गतिविधियों के विज्ञापन,प्रचार और समर्थन पर रोक लगाने पर जोर दिया गया है.

गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी
सार्वजनिक जुआ अधिनियम,1867 के तहत सट्टेबाजी और जुआ सख्ती से प्रतिबंधित है.देश भर के अधिकांश क्षेत्रों में इसे अवैध माना जाता है. इसके बावजूद ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और ऐप्स सीधे तौर पर और गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी और जुए का विज्ञापन करते रहते हैं. ऐसी गतिविधियों का समर्थन विशेष रूप से युवाओं पर काफी वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव डालता है.

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सरकार का कहना है कि यह सलाह मीडिया प्लेटफार्मों को विभिन्न सलाह जारी करने में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रयासों को रेखांकित करती है.उन्हें सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों को प्रचारित करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है.ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को भी भारतीय दर्शकों के लिए ऐसे विज्ञापनों को लक्षित करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है.एडवाइजरी में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के लिए समर्थन के लिए दिशानिर्देश,2022 किसी भी प्रचलित कानून के तहत निषिद्ध उत्पादों या सेवाओं के विज्ञापनों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हैं.

सभी विज्ञापनों पर लागू होंगे दिशानिर्देश
इसमें दोहराया गया है कि दिशानिर्देश सभी विज्ञापनों पर लागू होते हैं.भले ही माध्यम का उपयोग किया गया हो और मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों को चेतावनी दी गई है कि ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के प्रचार या विज्ञापन में कोई भी भागीदारी इसकी गैरकानूनी स्थिति को देखते हुए किसी को भी अवैध गतिविधि में भाग लेने के लिए समान रूप से उत्तरदायी बनाती है.

उठाए जा सकते हैं कड़े कदम
इसमें चेतावनी दी गई है कि किसी भी विज्ञापन या गतिविधियों का समर्थन जो अन्यथा कानून द्वारा निषिद्ध है,जिसमें सट्टेबाजी या जुआ तक सीमित नहीं है,कठोर जांच के अधीन होगा. यदि दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन पाया जाता है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं, प्रकाशकों, मध्यस्थों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, समर्थनकर्ताओं और किसी भी अन्य प्रासंगिक हितधारकों सहित शामिल लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे.

एडवाइजरी में कहा गया है कि कैसे मशहूर हस्तियां सट्टेबाजी प्लेटफार्म का समर्थन और बढ़ावा करते दिखाई दे रहे हैं जबकि ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है.ऐसे कई प्रभावशाली इनफ्लुएंसर और बड़ी हस्तियों को इस तरह के ऑनलाइन वेटिंग गैंबलिंग गेमिंग को प्रमोट करते देखा जा रहा है. कंज्यूमर प्रोटक्शन अथॉरिटी के एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि किसी भी हस्ती का ऑनलाइन जुएं और सट्टेबाजी के प्रचार या विज्ञापन में संलग्न होना उन्हें समान रूप से इसका उत्तरदाई बनता है.ऐसी गतिविधियां प्रतिबंधित होने के चलते वह भी कानून के दायरे में शामिल होंगे.