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ग्राहक समस्या के समाधान के लिए ऑनलाइन कैसे शिकायत कर सकता है, पूरी प्रक्रिया जानिए

आपने कोई सामान खरीदा है और आपके साथ धोखा हुआ है. गलत तरीके से सामना बेचा गया है या ज्यादा पैसा लिया गया है तो आपको कंज्यूमर कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. घर बैठे आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं और न्याय पा सकते हैं.

फ्रॉड होने पर उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत कर सकता है (फाइल फोटो) फ्रॉड होने पर उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत कर सकता है (फाइल फोटो)
हाइलाइट्स
  • सामान खरीदने में धोखाधड़ी की ऑनलाइन कर सकते हैं शिकायत

  • घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकते हैं

अगर आपने कोई सामान खरीदा है और आपके साथ ठगी हुई है. कंपनी ने गलत तरीके से आपको सामान बेचा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. घर बैठे आपको इंसाफ मिलेगा. ठगी करने वाले को सजा मिलेगी और आपको हर्जाना भी मिलेगा. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे घर बैठे आप ठगी करने वालों को सबक सीखा सकते हैं.

क्या है उपभोक्ता संरक्षण कानून-
देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू है. इस कानून के तहत कस्टमर्स को धोखाधड़ी से बचाने के उपाए हैं. ये कानून खरीदारों को इस बात की सुरक्षा दिलाता है कि जो भी सामान वो खरीद रहे हैं वो सही है.
इस कानून में कई कड़े प्रावधान हैं, जिससे ठगी करने वाली कंपनियों से निपटने में मदद मिलेगी. ठगी करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और आरोपी को सजा भी मिलेगी. इतना ही नहीं, इसमें जुर्माना का भी प्रावधान है.

शिकायत के लिए रसीद जरूरी-
इस कानून के तहत किसी सामान में गड़बड़ी मिलने, क्वालिटी खराब होने, ज्यादा दाम वसूलने पर शिकायत की जा सकती है. लेकिन शिकायत तभी की जा सकती है, जब सामान खरीद की रसीद आपके पास हो. सामान खरीदने की रसीद लेते वक्त ये जरूर देख लें कि रसीद में कंपनी का नाम, पता, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर और जीएसटी नंबर दर्ज हो. किसी भी धोखाधड़ी के 2 साल के भीतर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

ऑनलाइन कर सकते हैं शिकायत-
इसके तहत शिकायत के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा. आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं. शिकायत करने से पहले उपभोक्ता को साइट पर एकाउंट रजिस्टर करना होगा. इसके बाद शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.

  • consumerhelp.org.in पर जाना होगा
  • मुख्य पेज पर शिकायत रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें
  • स्क्रीन पर दो विकल्प दिखाई देंगे
  • शिकायत रजिस्टर करें और शिकायत की जानकारी देखें
  • नई शिकायत के लिए ऑप्शन 1 पर क्लिक करें
  • शिकायत करने के लिए फोरम में फीस जमा करें
  • इसके बाद विस्तार से शिकायत दर्ज करें जैसे क्या गलत हुआ, क्या नुकसान हुआ

ये जानकारी देनी होगी-
उपभोक्ता को शिकायत के लिए कुछ जानकारियां देनी होती है.

  • शिकायत में अपनी जानकारी देनी होगी
  • जिस पक्ष के खिलाफ शिकायत देनी है उसकी जानकारी
  • शिकायत से संबंधित समय, जगह और दूसरी जानकारियां
  • आरोपों को साबित करने के लिए सबूत जैसे सामान खरीदने की रसीद

शिकायत के लिए फीस-
शिकायत दर्ज कराने के लिए सरकार की तरफ से फीस भी रखी गई है. 5 लाख तक के क्लेम के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी. 5 से 10 लाख के बीच क्लेम के लिए 200 रुपए फीस देनी होगी. 10 से 20 लाख तक के क्लेम के लिए 400 रुपए देने होंगे. 20 से 50 लाख तक के लिए एक हजार रुपए देने होंगे.

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