
अगर आपने कोई सामान खरीदा है और आपके साथ ठगी हुई है. कंपनी ने गलत तरीके से आपको सामान बेचा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. घर बैठे आपको इंसाफ मिलेगा. ठगी करने वाले को सजा मिलेगी और आपको हर्जाना भी मिलेगा. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे घर बैठे आप ठगी करने वालों को सबक सीखा सकते हैं.
क्या है उपभोक्ता संरक्षण कानून-
देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू है. इस कानून के तहत कस्टमर्स को धोखाधड़ी से बचाने के उपाए हैं. ये कानून खरीदारों को इस बात की सुरक्षा दिलाता है कि जो भी सामान वो खरीद रहे हैं वो सही है.
इस कानून में कई कड़े प्रावधान हैं, जिससे ठगी करने वाली कंपनियों से निपटने में मदद मिलेगी. ठगी करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और आरोपी को सजा भी मिलेगी. इतना ही नहीं, इसमें जुर्माना का भी प्रावधान है.
शिकायत के लिए रसीद जरूरी-
इस कानून के तहत किसी सामान में गड़बड़ी मिलने, क्वालिटी खराब होने, ज्यादा दाम वसूलने पर शिकायत की जा सकती है. लेकिन शिकायत तभी की जा सकती है, जब सामान खरीद की रसीद आपके पास हो. सामान खरीदने की रसीद लेते वक्त ये जरूर देख लें कि रसीद में कंपनी का नाम, पता, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर और जीएसटी नंबर दर्ज हो. किसी भी धोखाधड़ी के 2 साल के भीतर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
ऑनलाइन कर सकते हैं शिकायत-
इसके तहत शिकायत के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा. आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं. शिकायत करने से पहले उपभोक्ता को साइट पर एकाउंट रजिस्टर करना होगा. इसके बाद शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.
ये जानकारी देनी होगी-
उपभोक्ता को शिकायत के लिए कुछ जानकारियां देनी होती है.
शिकायत के लिए फीस-
शिकायत दर्ज कराने के लिए सरकार की तरफ से फीस भी रखी गई है. 5 लाख तक के क्लेम के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी. 5 से 10 लाख के बीच क्लेम के लिए 200 रुपए फीस देनी होगी. 10 से 20 लाख तक के क्लेम के लिए 400 रुपए देने होंगे. 20 से 50 लाख तक के लिए एक हजार रुपए देने होंगे.
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