बगैर नंबर प्लेट नहीं मिलेगा ईंधन
बगैर नंबर प्लेट नहीं मिलेगा ईंधन
अगर आपके वाहन में नंबर प्लेट नहीं है या HSRP प्लेट लगी हुई नहीं है, तो अब आपको पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगी! यह कानून लागू करने वाला राजकोट, गुजरात का पहला शहर बन गया है. राजकोट शहर में अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस कमिश्नर द्वारा एक बेहद कड़ी सार्वजनिक नोटिफिकेशन जारी की गई है.
अक्सर बिना नंबर प्लेट वाले वाहन का इस्तेमाल ई-चालान से बचने, हिट एंड रन, चेन स्नैचिंग, लूट और गंभीर अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जाता है. इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अब पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है.
सभी पेट्रोल पंप मालिकों को अब 4×3 फीट का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा. इस बोर्ड़ पर गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 'नंबर प्लेट नहीं, तो ईंधन नहीं' लिखा हुआ होना चाहिए. साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों को ऐसे कैमरे लगाने होंगे, जिनमें वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चालक का चेहरा साफ रूप से कैप्चर हो सके. इसके अलावा, इन सभी CCTV फुटेज को 30 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा.
अगर कोई वाहन चालक या पेट्रोल पंप संचालक इस सार्वजनिक नोटिफिकेशन का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 224 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, अगर कोई वाहन चालक पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ विवाद या झगड़ा करता है, तो पुलिस उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी.
कुछ वाहन चालक जहां इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं. वहीं, कुछ वाहन चालक बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के साथ भी दिखाई दिए. उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक इस नियम के बारे में जानकारी नहीं थी और अब वे अपने वाहन में नंबर प्लेट लगवा लेंगे.
पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने भी कहा कि यह नियम अच्छा है. उन्होंने नियम का पालन शुरू कर दिया है और अब बिना नंबर प्लेट या फैंसी नंबर प्लेट वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जा रहा है.