
ट्रेन (Train) से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. अब सफर से 4 घंटे पहले नहीं बल्कि 24 घंटे पहले पता चल जाएगा कि आपका वेटिंग टिकट कंफर्म हुआ या नहीं. इंडियन रेलवे (Indian Railway) ने रेलवे पैसेंजर्स चार्ट (Railway Passengers Chart) तैयार करने के समय में बदलाव किया है.
अभी यहां पर लागू की गई है यह व्यवस्था
रेलवे मंत्रालय ने पैसेंजर्स चार्ट के समय में बदलाव को लेकर बुधवार को जानकारी दी. इस नई व्यवस्था को 6 जून 2025 से बीकानेर डिवीजन में लागू किया गया है. रेल अधिकारियों का कहना है कि धीरे-धीरे इस व्यवस्था को देशभर के अन्य डिवीजनों में लागू किया जाएगा. इंडियन रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस नई व्यवस्था का प्रयोग अधिक से अधिक करें और अपनी राय साझा करें, ताकि रेलवे इसे और बेहतर बना सके. आपको मालूम हो कि चार्ट में यह जानकारी होती है कि किस यात्री को कौन सी सीट मिली है.
यात्रियों को क्या मिलेगा लाभ
अभी रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन खुलने के समय से 4 घंटे पहले बनाया जाता है. इससे वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को आखिर समय में मालूम चलता है कि उनका टिकट कंफर्म हुआ या नहीं. अब ट्रेन खुलने के 24 घंटे पहले रेलवे पैसेंजर्स चार्ट बन जाने से यात्रियों को दूसरे विकल्पों को तलाशने में आसानी होगी. यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलेगी. इसके आप ऐसे समझ सकते हैं. मान लीजिए किसी यात्री की ट्रेन टिकट वेटिंग है. यदि उसे यात्रा से एक दिन पहले मालूम चल जाए कि उसका ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं होगा तो वह बस, कार या जहाज से सफर पर जा सकता है.
तत्काल टिकट को लेकर नियम
सरकार ने फर्जी टिकट बुकिंग की समस्या को दूर करने के लिए तत्काल टिकट को लेकर एक नया नियम बनाया है. तत्काल में टिकट बुक कराने के लिए आधार वेरिफाई करना अनिवार्य कर दिया गया है. इस नियम के जून 2025 के अंत तक लागू होने की संभावना है. आपको मालूम हो कि यह नियम IRCTC पोर्टल के जरिए तत्काल टिकट बुक करने वाले सभी यूजर्स पर लागू होगा. तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट के भीतर केवल वही यूजर्स टिकट बुक कर सकेंगे, जिनका IRCTC एकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि तत्काल टिकट बुकिंग में अब आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी किया जाएगा ताकि केवल वास्तविक यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सके.
बदल चुके हैं ये भी नियम
इंडियन रेलवे ने वेटिंग टिकट से जुड़े नियम में भी बदलाव किया है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) के मुताबिक स्लीपर क्लास के टिकट अब फर्स्ट AC में अपग्रेड नहीं किए जाएंगे, भले ही बर्थ खाली हों. स्लीपर क्लास के टिकट को अब सिर्फ दो श्रेणी ऊपर तक ही अपग्रेड किया जाएगा. इसका मतलब है कि स्लीपर क्लास टिकट को अधिकतम थर्ड AC (3A) या सेकेंड AC (2A) में अपग्रेड किया जा सकता है. इंडियन रेलवे 1 मई 2025 से वेटिंग टिकट के लिए नए नियम लागू किए हैं.
इस नियम के मुताबिक वेटिंग टिकट वाले यात्री को अब स्लीपर या AC कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. वेटिंग टिकट वाले यात्री सिर्फ जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं. यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगेगा. एसी के लिए जुर्माना 440 रुपए और स्लीपर के लिए जुर्माना 250 रुपए देना होगा. इसके अलावा ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से लेकर उस स्टेशन तक का किराया देना होगा, जहां यात्री को वेटिंग टिकट के साथ पकड़ा गया है. 1 मई 2025 से IRCTC की वेबसाइट या ऐप से बुक की जाने वाली हर ट्रेन टिकट के लिए OTP-आधारित मोबाइल सत्यापन की आवश्यकता होगी.