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Indian Railways Rules: ट्रेन में यात्रा करने से पहले जान लें ये नियम, बच जाएंगे बहुत सी परेशानियों से

अक्सर नागरिक अपने लिए बने नियमों से ही अनजान रहते हैं. खासकर कि भारतीय रेलवे से जुड़े बहुत से नियम अभी भी हमें नहीं पता हैं. लेकिन Indian Railways के कुछ नियमों को जानना भारतीय यात्रियों के लिए जरूरी है.

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हाइलाइट्स
  • यात्रा के दौरान आपके पास होनी चाहिए ट्रेन टिकट

  • टिकट गुम होने पर TTI से करें संपर्क

भारतीय रेलवे लगातार इस प्रयास में रहता है कि यात्रियों के बेहतर और सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके. लेकिन कई बार रेल में यात्रा करते समय यात्रियों को कई तरह की परेशानियां सामना करना पड़ता है. जल्दी में, घर से निकले यात्री इस बात से परेशान रहते है कि उन्होंने टिकट रखा या नही, ऑन लाइन टिकट की कॉपी निकाली या नही. 

कई बार ट्रेन में यात्रियों का टिकट खो जाता है तो और मुश्किल हो जाती है. लेकिन अब इस तरह की परेशानी को अपने दिमाग से निकल दीजिए. अगर आपका टिकट खो जाता है या गुम हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आप यात्रा कर सकते हैं. 

TTI को बताएं परेशानी
ऐसे तो रेलवे काउंटर के टिकट को साथ में लेकर चलना, रेलवे की आवश्यक सूची में आता है. यात्रा के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि काउंटर टिकट आपके पास हो, वरना यात्रा करने में आपको काफी दिक्कत आ सकती है. हालांकि, अगर आपका टिकट खो जाता है तो रेलवे के नए रूल के तहत यह निर्णय TTI (ट्रैवल टिकट इंस्पेक्टर) के पास होता है कि क्या वह आपको पेनल्टी लगाता है या फिर सत्यापन प्रक्रिया में वह स्थिति को समझने की कोशिश करता है. 

ऐसे में आप टीटीआई को आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में कोच और बर्थ वाला मैसेज दिखा सकते है. इसके अलावा, रेलवे द्वारा आपका टिकट में आपका मोबाइल फोन नंबर और मेल आईडी अटैच होता है. आप TTI को मोबाइल में पीएनआर कन्फर्मेशन मैसेज भी दिखा सकते है जिससे ये साफ हो जाएगा कि सीट या बर्थ आपको आलोट की गई है. 

दो तरह से खरीद सकते हैं टिकट
रेलवे में दो तरह से आप टिकट खरीद सकते है. पहला- काउंटर टिकट, जिसमे आपको टिकट काउंटर से लेना पड़ता है और दूसरा ऑनलाइन टिकट, जो आपकी मेल आईडी पर आता है. रेलवे में टिकट कैंसल होने की प्रक्रिया का भी अलग-अलग रूल है. 

अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं और आप सफर नहीं करते हैं या टिकट को कैंसल करते है या फिर आपका टिकट कन्फर्म नहीं होता तो आपके पैसे अपने आप आपके अकाउंट में आ जाते हैं. पर ऑफलाइन टिकट के साथ ऐसा नही है. रेल रूल बुक में इस बात को क्लियर किया गया है अगर यात्री काउंटर टिकट लेने के बाद यात्रा नहीं कर रहा है तो वह अगले आधे घंटे तक इसको कैंसल करा सकता है.