scorecardresearch

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: जानें क्या है पीएम फसल बीमा योजना, जिसमें किसानों के हित में सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की ओर से किसानों के फायदे के लिए चलाई जाने वाली स्कीम है. इसके तहत सरकार किसानों की फसलों को बीमा कवर देती है. अगर मौसम की मार या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बर्बाद हो जाती है तो सरकार किसानों को इसका मुआवजा देती है.

पीएम फसल बीमा योजना में बदलाव की संभावना. पीएम फसल बीमा योजना में बदलाव की संभावना.
हाइलाइट्स
  • फसल क्षेत्र में टिकाऊ उत्पादन का समर्थन करना है योजना का लक्ष्य

  • खरीफ की फसल के लिए बीमा राशि का दो फीसदी तक देना पड़ता है प्रीमियम  

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की ओर से किसानों के फायदे के लिए चलाई जाने वाली स्कीम है. इसके तहत सरकार किसानों की फसलों को बीमा कवर देती है. अगर मौसम की मार या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बर्बाद हो जाती है तो सरकार किसानों को इसका मुआवजा देती है. इस साल देश के कई इलाकों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब में बहुत ज्यादा मौसम की मार फसलों पर पड़ी है.ऐसे में सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के हित में कुछ बड़े बदलाव कर रही है. इससे देश के ज्यादा से ज्यादा किसानों को सरकार मुसीबत के वक्त मदद कर पाएगी. इस मामले पर जानकारी देते हुए कृषि सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि यह बदलाव जलवायु संकट और टेक्नोलॉजी के अनुसार ही सरकार करेगी. कृषि बीमा उत्पाद के दूसरे रूपों पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लक्ष्य फसल क्षेत्र में टिकाऊ उत्पादन का समर्थन करना है

कब शुरू की गई थी योजना
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर से खरीफ 2016 सीजन के बाद से प्रधानमंत्री फासल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की गई। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने रबी 2016 से पीएमएफबीवाई में भाग लेना शुरू किया. अगर आप पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको एक निर्धारित प्रीमियम (PM Fasal Bima Yojana Premium) को देना होगा. यह प्रीमियम बेहद कम होता है जिसे हर कोई दे सकता है. खरीफ की फसल के लिए आपको बीमा राशि का दो फीसदी तक प्रीमियम देना पड़ता है. वहीं रबी की फसल के लिए 1.5 फीसदी तक प्रीमियम देना होगा. वहीं बात करें बागवानी फसलों की तो इसमें आपको फसल की बीमा राशि का अधिकतम 5 फीसदी तक प्रीमियम के रूप में देना होगा.

योजना का लक्ष्य
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का लक्ष्य फसल क्षेत्र में टिकाऊ उत्पादन का समर्थन करना है. अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, खेती में अपनी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना.
कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना जो खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र के विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के साथ-साथ किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाने में योगदान देगा.

राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में नामांकन करना जरूरी
ऋणदाता और गैर-ऋण वाले दोनों किसानों को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) में नामांकित किया जाना है जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के हैं। किसानों को मौसमी फसल ऋण देने वाले बैंक NCIP में डेटा अपलोड करने के लिए जिम्मेदार है.गैर-कर्जदार किसानों, बिचौलियों, आम सेवा केंद्रों के मामले में, किसानों को अपनी और अन्य एजेंसियों पर NCIP में डेटा अपलोड करने के साथ-साथ 4 दस्तावेजों को भी अपलोड करना है. एनईएफटी के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए और डीडी या चेक स्वीकार नहीं किए जाते हैं. इसी तरह नामांकन के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं क्योंकि हर आवेदन को ऑनलाइन भरना होता है।