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New Rent Agreement 2025: नहीं किया रेंट अग्रीमेंट दो महीने में रजिस्टर, तो लगेगी पांच हजार की चपट.. जान लें ये जरूरी बातें

नए रेंट अग्रीमेंट कानून के तहत दो महीने में आपको इसे रजिस्टर करवाना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं करते हैं कि तो आपको हजारों का नुकसान हो सकता है.

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जैसे-जैसे लोग ज्यादा रेंट और कमर्शियल स्पेस का रुख कर रहे हैं. ऐसे में सरकार की तरफ से 'New Rent Agreement 2025' पेश किया गया. इसका मकसद रेंट पर देने की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाना है. साथ ही एक स्टैंडर्ड रेंट अग्रीमेंट तैयार करना और रेंट के केस का जल्द से जल्द निवारण करना है. नए कानून के तहत सभी रेंट अग्रीमेंट को दो महीने के अंदर रजिस्टर करना अनिवार्य किया गया है. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सरकार की तरफ से पेनल्टी लगाई जाएगी.

क्या है मुख्य बदलाव?

  • रेंट अग्रीमेंट को दो महीने के भीतर ऑनलाइन या ऑफलाइन लोकल रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करना होगा. अगर ऐसा नहीं होता है, तो ₹5000 की पेनल्टी लगेगी.
  • किसी भी रिहायशी प्रॉपर्टी के लिए दो महीने की सिक्योरिटी और कमर्शियल स्पेस के लिए 6 महीने की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी.
  • रेंट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले नोटिस दिया जाएगा. साथ ही नियमों के तहत ही रेंट बढ़ाया जाएगा.
  • प्रॉपर्टी को भी अचानक केवल कहने भर से खाली नहीं करवाया जा सकता. इसके लिए भी कुछ नियमों का पालन करना होगा.
  • रेंटिट प्रॉपर्टी को लेकर किसी भी विवाद के लिए खास प्राधिकरण बनाए गए हैं. जहां मामलों का निपटारा 2 महीनों में किया जाएगा.

प्रॉपर्टी मालिक को मिलने वाले फायदे

  • रेंट से आने वाली इनकम 'इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी' के तहत आएगी.
  • टीडीएस में भी होगा फायदा. रेंटल इनकम का टीडीएस 2.6 लाख से बढ़कर 6 लाख रुपए सालाना होगा.
  • अगर तीन महीने तक कोई किराया नहीं मिलेगा तो मामले को सीधे प्राधिकरण में पहुंचाया जाएगा. जिससे मामला जल्दी निपट सकेगा.

कैसे रजिस्टर करें रेंट अग्रीमेंट
सबसे पहले स्टेट प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर विजिट करें. इसके बाद दोनों पार्टी की तरफ से आईडी प्रूफ अपलोड करें. रेंट को लेकर सभी डिटेल फिल करें. इसके बाद ऑनलाइन सिग्नेचर कर फॉर्म जमा कर दें.