
यौन शोषण मामले में फंसे जेडीएस प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस (Blue Corner Notice) जारी किया गया है. प्रज्वल रेवन्ना के जर्मनी में होने का दावा किया जा रहा है. प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने से जांच एजेंसियों को पूछताछ में मदद मिलेगी. सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए गठित एसआईटी यह तय करेगी कि प्रज्वल को कैसे वापस लाया जाए.
बता दें, एसआईटी ने पहले सीबीआई को एक अनुरोध भेजा था, जिसमें उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस की मांग की गई थी.
ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या है
ब्लू कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के कलर कोड नोटिस का एक हिस्सा है. ब्लू कॉर्नर नोटिस ऐसे व्यक्ति को जारी किया जाता है तो अपराधी हो या जिसकी पुलिस को तलाश हो. अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) को यह अधिकार मिल जाता है कि वो देश छोड़कर भागे आरोपी के बारे में पूरी जानकारी जुटा सके और संबंधित देश को सूचित कर सके.
आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ब्लू नोटिस जारी किया जाता है. साल 2023 3,546 ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किए गए. दिसंबर 2023 तक इंटरपोल की तरफ से 124,741 नोटिस जारी किए जा चुके हैं.
नोटिस 7 तरह के होते हैं - रेड, येल्लो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल. सभी कलर के अलग-अलग मायने हैं.
क्या होता है इंटरपोल
इंटरपोल एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है. इसके भारत सहित दुनियाभर में 195 देश सदस्य हैं. इसका हेडक्लार्टर फ्रांस के लियोन में है. इसके अलावा इसके दुनिया भर में सात क्षेत्रीय ब्यूरो भी हैं. 1949 में भारत इंटरपोल का सदस्य बना था. इंटरपोल के पास अरेस्ट की ताकत नहीं होती.
प्रज्वल रेवन्ना का क्या है केस
प्रज्वल रेवन्ना पार्टी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं. हासन से जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को विदेश चले गए थे. उनके वकील ने एसआईटी के सामने पेश होने के लिए सात दिन का समय मांगा था, जिस पर जांच टीम ने जवाब दिया कि यह संभव नहीं है क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
Prajwal Revanna का वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया. कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया है.
एक महिला की शिकायत पर Prajwal Revanna और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ के खिलाफ रेप की धाराओं में केस दर्ज किया है. महिला का दावा है कि सांसद और उनके पिता, एचडी रेवन्ना ने सालों तक उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है. प्रज्वल रेवन्ना के वकील ने किसी भी सभी आरोपों से इनकार किया है.