
उत्तर प्रदेश के लोगों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है. मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने केवल 5000 रुपये के स्टांप शुल्क की अधिसूचना जारी की है. इसके बाद से अब यूपी में अपनी संपत्तियों को परिजनों के नाम करना और आसान हो गया है. अब चाहे अपनों के नाम प्रॉपर्टी में लिखा पढ़ी करनी हो या ब्लड रिलेशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर, अब महज 5000 रुपये के खर्च से आप अपनों के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर पाएंगे.
उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी दूसरे के नाम करता है या गिफ्ट देता है तब भी स्टांप ड्यूटी केवल 5000 रुपए ही लगेगी. पिछले वर्ष पहली बार छह माह के लिए इस तरह की छूट दी गई थी, जो दिसंबर में समाप्त हो गई थी. योगी सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी राहत मिली है. यह योजना आगानी 6 महीने के लिए प्रभावी रहेगी.
अब दान विलेख के दायरे में आने वाले पारिवारिक सदस्योंं में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र वा पुत्री का सगा बेटा और सगे भाई की मृत्यु होने की दशा में पत्नी भी आएंगे. अब ऐसे मामलों में संपत्ति के विक्रय विलेख (सेल डीड) की रजिस्ट्री की तरह संपत्ति के मूल्य का सात प्रतिशत तक स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होगी.
अचल संपत्तियों के ट्रांसफर में अभिलेखों पर छूट अल्लाह स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिया जाएगा छूट के बाद राजेश्वरी पर पड़ने वाले प्रभाव को अध्ययन कर छूट को अगले आदेश तक बनाए रखा जाएगा ₹5000 की स्टांप ड्यूटी के साथ 1% ने 1 दिन पहले की तरह देना होगा.
स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल के मुताबिक कैबिनेट में इस तरीके का फैसला लिया गया है जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी, पिछले साल से अब तक 2.5 लाख परिवारों ने छूट का फायदा उठाया है.