खाना नहीं मिलने पर पति ने कर दी पत्नी की हत्या
खाना नहीं मिलने पर पति ने कर दी पत्नी की हत्या
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के पुलिस चौकी तातापानी क्षेत्र से घरेलू विवाद में हत्या का मामला सामने आया है. मामूली बात को लेकर हुए विवाद में पति ने अपनी पत्नी की मारपीट कर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. जानकारी के अनुसार, ग्राम आम सेन्दुर (कोटवारी टाड़) निवासी प्रार्थी राजेश कोड़ाकू पिता रामदेव कोड़ाकू, उम्र 45 वर्ष, ने चौकी तातापानी में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई.
भोजन को लेकर हुआ विवाद
प्रार्थी ने बताया कि 1 जनवरी की शाम करीब 6:30 बजे उसके पिता रामदेव कोड़ाकू द्वारा उसकी मां रूनिया कोड़ाकू उर्फ रनिया कोड़ाकू से भोजन मांगा गया था. भोजन तुरंत नहीं मिलने पर आरोपी गुस्से में आ गया. गुस्से में आकर आरोपी ने लकड़ी के डंडे से महिला के साथ मारपीट की. मारपीट इतनी गंभीर थी कि महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई.
पुलिस कार्रवाई और अपराध पंजीबद्ध
प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी तातापानी में अपराध क्रमांक 05/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. विवेचना के दौरान आरोपी रामदेव कोड़ाकू पिता स्वर्गीय सिधन कोडाकू, उम्र 65 वर्ष, निवासी सेन्दुर (कोटवारी टाड़), पुलिस चौकी तातापानी के विरुद्ध हत्या का अपराध घटित करने के पर्याप्त साक्ष्य पाए गए.
पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति
पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि गिरफ्तार आरोपी रामदेव कोड़ाकू पिता स्व. सिधन कोडाकू, उम्र 65 साल, निवासी सेन्दुर (कोटवारी टाड़), पुलिस चौकी तातापानी, थाना रामानुजगंज, जिला बलरामपुर रामानुजगंज है. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राजेश कोड़ाकू पिता रामदेव कोड़ाकू, जाति कोड़ाकू, उम्र 45 साल, निवासी आम सेन्दुर (कोटवारी टाड़), पुलिस चौकी तातापानी के द्वारा दिनांक 02.01.2026 को चौकी तातापानी में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई.
रिपोर्ट में बताया गया कि दिनांक 01.01.2026 को शाम करीब 06:30 बजे इसके पिता रामदेव कोड़ाकू द्वारा इसकी मां रूनिया कोड़ाकू उर्फ रनिया कोड़ाकू को खाना मांगने पर तुरंत खाना नहीं देने से गुस्से में आकर लकड़ी के डंडे से सिर, पैर व शरीर के अन्य भागों में मारपीट कर हत्या कर दी गई.
प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी तातापानी में अपराध क्रमांक 05/2026 धारा 103(1) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध हत्या का अपराध घटित करने का पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.
(रिपोर्ट- सुमित सिंह)
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