गिरफ्तार हुए आरोपी
गिरफ्तार हुए आरोपी
मुंबई में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक सास ने अपनी ही बहू के मर्डर की सुपारी दे दी. मर्डर की सुपारी सास ने तीन लाख रुपए में दी. साथ ही शर्त रखी कि उसकी बहू मर जानी चाहिए. हैरानी कि बात है कि यह सुपारी सास ने पूर्व नौकरानी, उसके पति, बेटे और बेटी को दी.
17 अगस्त को दोपहर लगभग एक बजे, घाटकोपर स्थित राजवाड़ी अस्पताल मैसेज मिलता है कि 'श्रीमती सपना प्रमोद गंजी जिनकी उम्र 35 वर्ष, निवासी त्रिवेनी बिल्डिंग डी विंग, कमरा नंबर 204, लक्ष्मी नगर, घाटकोपर, मुंबई, 16/08/2026 को रात लगभग 9 बजे अपने घर के बाथरूम में फिसलकर गिर गईं. उनकी सास श्रीमती धनलक्ष्मी भिक्षापति गंजी पहले उन्हें इलाज के लिए घाटकोपर स्थित सुप्रीम अस्पताल ले गईं और बाद में उन्हें राजवाड़ी अस्पताल ले आईं, जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की उन्हें मृत घोषित कर दिया.
सूचना मिलने के बाद ठाणे अनमलदार और पंतनगर पुलिस स्टेशन की एक टीम राजावाड़ी अस्पताल पहुंची. वहां पहुंच शव की जांच करने पर गर्दन के आसपास काले-नीले निशान दिखाई दिए और सिर के बाईं ओर रक्तस्राव हुआ था. जिसको देखने के बाद पुलिस का संदेह और पुख्ता हो गया. वहां मौजूद मृतक की सास श्रीमती धनलक्ष्मी भिक्षापति गंजी से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि झगड़े के बाद उन्होंने मृतक महिला को धक्का दिया था, जिससे वह बाथरूम में गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई. पुलिस जांच में पता चला कि मृतक की सास धनलक्ष्मी गंजी ने अपनी बहू सपना गंजी का सिर किसी कठोर सतह पर पटककर उसकी हत्या की थी.
मृतक के पिता श्री राजेंद्र नरसया वल्लल की शिकायत पर पंतनगर पुलिस स्टेशन में धारा 103 (1), 115 (2) और 352 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया. इस मामले में मृतक सपना गंजी की सास श्रीमती धनलक्ष्मी भिक्षापति गंजी को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार महिला को माननीय न्यायालय में रिमांड पर पेश किया गया और उन्हें 24/08/2026 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.
पुलिस पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि मृतक महिला शराब की आदी थी और उसका किसी और से संबंध था. इसके अलावा, मृतक महिला ने 2024 में नालासोपारा पुलिस स्टेशन में अपने ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 (ए), 377 और 34 के तहत मामला दर्ज कराया था और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत भी दर्ज कराई थी.
गिरफ्तार आरोपी महिला से नाराज थी. मृतक महिला जून 2026 में अपने बेटे के साथ छुट्टियां मनाने दुबई से मुंबई आई थी. इसके बाद, लगभग एक महीने पहले, गिरफ्तार आरोपी ने अपनी पूर्व नौकरानी मंगला जाधव और उसके बेटे, पति और बेटी के साथ मिलकर मृतक महिला की आंखों में काली मिर्च पाउडर डालकर और गला घोंटकर हत्या करने की साजिश रची. इसके बदले में उन्होंने नौकरानी और उसके परिवार को 3 लाख रुपए देने का वादा किया था.
21 वर्षीय शिवानी सुरेश जाधव (नौकरानी की बेटी), सुरेश गणपत जाधव (नौकरानी का पति) और आरोपी साजन सुरेश जाधव (नौकरानी का बेटा) ने महिला को मारने की साजिश रची. 16/08/2026 को शाम करीब 4 बजे मृतक महिला घर में अकेली थी. जिसके बाद सभी आरोपी एक-एक करके घर में घुस गए और मृतक महिला के नशे में होने का फायदा उठाकर उन्होंने उसके सिर पर गिलास से वार किया, उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाला और कपड़े से उसका गला घोंट दिया. इसके बाद भी जब उसकी सांसें रुक गईं, तो बाद में मृतक महिला की गर्दन पर पैर रखकर उसे मार डाला. इसके बाद घटनास्थल से सबूत नष्ट कर दिए गए. मामले में तीनों को 18/08/2026 को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड सुनाया गया है और उन्हें 28/08/2026 तक पुलिस रिमांड पर रखा गया है.
- दिव्येश सिंह की रिपोर्ट