Vasai News
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महाराष्ट्र में पालघर के वसई में एक शादी समारोह में जमकर मारपीट हुई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दूल्हा और दुल्हन पक्ष में कुर्सियां तक चली. बताया जा रहा है कि दहेज को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ. जल्द ही ये विवाद मारपीट में बदल गई. फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कराया गया है.
दहेज के लिए दंगल-
दहेज के रूप में मांगी गई 2 लाख रुपये की नकद रकम न देने के कारण वसई में एक शादी समारोह के दौरान दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच जमकर मारपीट होने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. मारपीट की पूरी घटना मोबाइल कैमरे में कैद हो गई. इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर वसई के माणिकपुर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है.
अश्लील हरकत का मामला दर्ज-
हालांकि मामले में नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के साथ अश्लील हरकत किए जाने के आरोप के चलते दुल्हन पक्ष की शिकायत पर दूल्हे पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह घटना शुक्रवार को वसई पश्चिम इलाके में हुई थी और शनिवार रात करीब 9:45 बजे केस दर्ज किया गया.
पहले बहस, फिर मारपीट-
माणिकपुर पुलिस थाने की जानकारी के अनुसार, वसई में रहने वाला और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक परिवार 8 मई को विवाह समारोह में शामिल था. शादी में दुल्हन के माता-पिता ने दूल्हे को दहेज के रूप में 2 लाख रुपये देने की बात तय की थी, लेकिन वह रकम शादी के दौरान नहीं दी गई. इसी बात को लेकर पहले चर्चा हुई, फिर बहस शुरू हुई और बाद में मामला धक्का-मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया.
एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकी-
मारपीट इतनी बढ़ गई कि लोगों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंककर हमला किया, जिससे कई लोग घायल हुए. साथ ही महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के साथ अश्लील व्यवहार किए जाने का भी आरोप लगाया गया है.
दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज कराया गया मामला-
इस मामले में दुल्हन पक्ष की शिकायत पर बीएनएस की धारा 74, 118(1), 115(2), 189(2), 189(3), 351(2), 352, 190, 191(2), दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है. वहीं दूल्हे पक्ष की शिकायत पर दुल्हन पक्ष के लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 181(1), 351(2), 352, 189(2), 190 और 191(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
(प्रवीण नलावडे की रिपोर्ट)
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