Indore's family court orders to pay maintenance allowance to husband
Indore's family court orders to pay maintenance allowance to husband मध्य प्रदेश के इंदौर में फैमिली कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. एक मामले में फैमिली कोर्ट ने पत्नी को आदेश दिया कि भरण पोषण के लिए हर महीने बेरोजगार पति को 5000 रुपए देना होगा. आपको बता दें कि पीड़ित पति ने पत्नी की वजह से बेरोजगार होने का हवाला दिया था और केस दर्ज कराया था. पत्नी ने बार-बार बयान बदला. पहले पुलिस को दिए बयान में उसने कहा कि वो ब्यूटी पार्लर चलाती है. लेकिन कोर्ट में उसने कहा कि वह बेरोजगार थी और उसका पति ही कमाता था.
कैसे हुई थी शादी-
ये पूरा मामला लव मैरिज से जुड़ा हुआ है. साल 2021 में उज्जैन के रहने वाले युवक की युवती से मुलाकात हुई थी. दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई. युवती ने युवक को शादी के लिए प्रपोज किया. इसके बाद साल 2021 में दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली. दोनों इंदौर के एक किराए के घर में रहने लगे. लेकिन शादी के बाद दोनों में अनबन होने लगी. पत्नी ने पति को मानसिक तौर पर परेशान करना शुरू कर दिया. इससे परेशान होकर शादी के 2 महीने बाद ही युवक घर छोड़कर भाग गया. इसके बाद पत्नी ने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.
पति ने सुनाई आपबीती-
जब पुलिस ने पति की तलाश शुरू की तो वो अपने माता-पिता के पास मिला. उसके माता-पिता उज्जैन में रहते हैं. पुलिस की पूछताछ में पुलिस ने पति ने बताया कि वो अपनी पत्नी से परेशान है और उसके साथ नहीं रहना चाहता है. पति ने बताया कि शादी के एक महीने बाद से ही पत्नी लगातार उसको परेशान करने लगी थी. जिसमें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी शामिल थी. उसका कहना था कि उसने कोई बार पत्नी को समझाने का प्रयास किया. लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया. इससे परेशान होकर पति घर छोड़कर भाग गया और अपने माता-पिता के पास चला गया.
कोर्ट में पहुंचा मामला-
पत्नी ने फैमिली कोर्ट में दहेज मांगने और शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज कराया और भरण पोषण की मांग की. इसके बाद पति ने भी अपने वकील के जरिए पहले थाने में पत्नी की शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद फैमिली कोर्ट में भरण पोषण का केस दर्ज कराया. कई बार मामले की सुनवाई हुई. आखिर में सारी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और पत्नी को हर महीने भरण पोषण के लिए पति को 5000 रुपए देने का आदेश दिया. पीड़ित पति अमन के वकील मनीष झरोला का कहना है कि मध्य प्रदेश में यह शायद पहला मामला है, जब कोर्ट ने पत्नी को भरण पोषण के लिए पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है.
(इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट)
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