ATM Machine
ATM Machine
कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से पैसे निकालते समय मशीन में तकनीकी खराबी आ जाती है. नतीजा यह होता है कि बैंक अकाउंट से रकम कट जाती है, लेकिन एटीएम से कैश नहीं निकलता. ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं. राहत की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में बैंक तय समय के भीतर आपका पैसा खुद ही वापस कर देता है.
RBI के नियमों के मुताबिक, अगर एटीएम से कैश नहीं मिला लेकिन खाते से पैसे कट गए हैं, तो बैंक को 5 वर्किंग डेज के अंदर वह रकम आपके अकाउंट में वापस करनी होती है. अक्सर यह प्रक्रिया अपने आप पूरी हो जाती है और ग्राहक को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन अगर आपके पैसे खुद न आएं तो आप क्या एक्शन लेंगे वह भी जानना जरूरी है.
पैसा फंसे तो क्या करें सबसे पहले
अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रखें. खाते से पैसे कटने का जो मैसेज या अलर्ट आपके फोन पर आया है, उसे डिलीट न करें. इसके साथ ही एटीएम की लोकेशन, तारीख और समय भी नोट कर लें. यह जानकारी आगे शिकायत दर्ज करते समय काम आती है.
पैसे कटने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर अपने बैंक में शिकायत जरूर दर्ज करें. इसके लिए आप बैंक के मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग या कस्टमर केयर नंबर का सहारा ले सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद बैंक आपके ट्रांजैक्शन की जांच करता है और तय समय में पैसा वापस कर देता है.
आरबीआई से भी कर सकते है शिकायत
अगर बैंक 5 वर्किंग डेज बीत जाने के बाद भी आपके पैसे वापस नहीं करता है, तो आप आरबीआई के कम्पलेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करनी होती है. यहां आप बैंक से जुड़ी पूरी जानकारी और ट्रांजैक्शन डिटेल भरकर अपनी शिकायत आसानी से कर सकते हैं.
देरी होने पर मिलता है रोज़ाना हर्जाना
आरबीआई ने ग्राहकों के हित में एक अहम नियम बनाया है. अगर बैंक तय समय-सीमा के बाद भी पैसे वापस नहीं करता है, तो ग्राहक को हर दिन के हिसाब से 100 रुपए का हर्जाना दिया जाना चाहिए. यह हर्जाना तब तक मिलता है, जब तक कटी हुई रकम आपके बैंक खाते में जमा नहीं हो जाती.