सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार ,MCD और NDMC को शेल्टर होम तैयार करने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की भावनाओं को जगह नहीं दी जाएगी क्योंकि आम जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को तत्काल पकड़ना शुरू किया जाए और उन्हें किसी भी कीमत पर उस इलाके में वापस नहीं छोड़ा जाएगा कोर्ट ने कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने के लिए 8 हफ्तों का अल्टीमेटम दिया है.. कोर्ट ने इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट केे निर्देश के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा