स्कूलों कॉलेज में हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट किया सुनवाई से इनकार. अंतरिम आदेश को दी गई थी चुनौती अंतरिम आदेश में हिजाब पहनने पर लगी थी रोक. सुप्रीम कोर्ट की दलील, फिलहाल हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनवाई पर हमारी नजर वक्त आने पर करेंगे सुनवाई. सॉलीसिटर जनरल ने भी दी दलील, अभी नहीं आया आदेश, फिर चुनौती क्यों. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं, वक्त आने पर हम सुनेंगे.