भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने जा रहे हैं. इस अवसर पर केंद्र सरकार वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने की तैयारी कर रही है. संसद के मानसून सत्र में 'प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल' पेश किया जाएगा. इसके जरिए 1971 के कानून में संशोधन कर वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान की तरह कानूनी सुरक्षा दी जाएगी. नए कानून के लागू होने के बाद वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करने या इसके गायन में बाधा डालने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों की प्रेरणा बना था. 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था. हाल ही में गृह मंत्रालय ने सभी सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान के साथ वंदे मातरम का गायन भी अनिवार्य कर दिया है.