दिल्ली-एनसीआर में दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर के बीच ग्रीन पटाखे जलाने और बेचने की अनुमति दी है. यह फैसला कुछ शर्तों के साथ आया है, जिसमें पटाखों का नीरी (NEERI) प्रमाणित होना और उन पर क्यूआर कोड का होना अनिवार्य है. अदालत के आदेशानुसार, पटाखे जलाने के लिए सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. सदर बाजार मार्केट के अध्यक्ष परमजीत पम्मा ने इस समय पर सवाल उठाए हैं. पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि बाजार में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बिकें और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो.