जीएसटी काउंसिल की छप्पनवी मीटिंग में अहम फैसले लिए गए हैं. सरकार ने 12 और 28 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब को खत्म करने का ऐलान किया है. अब जीएसटी में 5, 18 और 40 प्रतिशत (लक्जरी आइटम पर) के स्लैब होंगे. यह फैसला नवरात्र यानी 22 सितंबर से लागू होगा. कई खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी, बटर, घी अब 5 प्रतिशत स्लैब में आएंगे. एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टीवी, डिश वॉशिंग मशीन, छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें 18 प्रतिशत स्लैब में होंगी. जान बचाने वाली दवाएं, कुछ मेडिकल डिवाइस, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान जीएसटी दायरे से बाहर हो गए हैं.