दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और रेबीज के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया है, और स्पष्ट किया है कि जन सुरक्षा सर्वोपरि है. इस आदेश के तहत आठ हफ्तों में लगभग 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने, उनकी नसबंदी व वैक्सीनेशन करने और एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने को कहा गया है.