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आपके नाम पर चल रहे हैं कई SIM? तो हो जाएं सावधान, 24 अगस्त से लागू होंगे ये सख्त नियम

अगर आपके नाम पर कई मोबाइल SIM कार्ड चल रहे हैं, तो सावधान हो जाएं. 24 अगस्त 2026 से सरकार तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन रखने वालों पर सख्ती बढ़ाने जा रही है. जानिए एक व्यक्ति के नाम पर कितने SIM हो सकते हैं, नए नियम क्या हैं और Digital Intelligence Platform से कैसे होगी निगरानी.

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अगर आपके नाम पर एक से ज्यादा मोबाइल SIM कार्ड चल रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. सरकार अब तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन रखने वालों पर सख्ती बढ़ाने जा रही है. 24 अगस्त 2026 से टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान कर नया SIM जारी करने से रोकने की व्यवस्था लागू करनी होगी. दूरसंचार विभाग यानी DoT ने 17 अगस्त को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये नियम है क्या...

कितने SIM कार्ड रख सकते हैं?
देश में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है. यह नियम 9 अगस्त 2012 से लागू है. इसमें सभी टेलीकॉम कंपनियों और अलग-अलग सर्विस एरिया के कनेक्शन शामिल होते हैं. यानी अगर आपके पास अलग-अलग कंपनियों के SIM कार्ड हैं, तो भी सभी कनेक्शनों की संख्या एक साथ गिनी जाएगी. हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 6 मोबाइल कनेक्शन की है. तय सीमा पूरी होने के बाद नया SIM लेना आसान नहीं होगा.

नया सिम लेने पर होगी जांच
नए नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति तय सीमा तक मोबाइल कनेक्शन पहले ही ले चुका है और इसके बाद नया सिम लेने की कोशिश करता है, तो टेलीकॉम कंपनी उसकी जानकारी जांचेगी. ग्राहक को बताया जाएगा कि उसके नाम पर निर्धारित संख्या में पहले से मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं, इसलिए नया कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता. नया सिम लेते समय ग्राहक को Customer Application Form में अपने नाम पर चल रहे सभी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी भी देनी होगी. इसमें दूसरी टेलीकॉम कंपनी या किसी अन्य सर्विस एरिया का SIM भी शामिल होगा.

Digital Intelligence Platform से होगी निगरानी
सरकार इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए Digital Intelligence Platform यानी DIP का इस्तेमाल करेगी. यह प्लेटफॉर्म अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों से मिलने वाली जानकारी को एक जगह जोड़कर यह पता लगाने में मदद करेगा कि किसी व्यक्ति के नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं. DoT के अनुसार, 23 अगस्त से DIP पर उन ग्राहकों की प्रतिनिधि फोटो भी उपलब्ध होगी, जो निर्धारित सीमा तक पहुंच चुके हैं. टेलीकॉम कंपनियां नया SIM जारी करते समय इस जानकारी का इस्तेमाल कर सकेंगी.

ज्यादा SIM होने पर हो सकता है कनेक्शन बंद
अगर किसी व्यक्ति के नाम पर तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन सक्रिय पाए जाते हैं, तो नया SIM आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है. कंपनियों को अपने सिस्टम और प्रक्रियाओं को DIP से 30 नवंबर 2026 तक पूरी तरह जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी ग्राहक के नाम पर सीमा से अधिक कोई मोबाइल कनेक्शन एक दिन के लिए भी एक्टिव होता है, तो मामले की जांच होने तक उसे तुरंत निलंबित करना होगा. ऐसे में अगर आपके नाम पर कई SIM कार्ड है, तो एक बार उनकी संख्या जरूर जांच लें.

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