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भारतीयों के लिए गुड न्यूज़! अमेरिका में मिलती रहेगी जन्मजात नागरिकता, 157 साल पहले बना था कानून

अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार से उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें सरकार ने अमेरिका में जन्मजात नागरिकता पर रोक लगा दी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान में 14वें संशोधन का उल्लंघन है. कोर्ट ने कहा कि अमेरिका में पैदा हुआ हर बच्चा अमेरिकी नागरिक होगा.

US Citizenship Issue (Photo/AI) US Citizenship Issue (Photo/AI)

अमेरिका में जन्मजात नागरिकता पर रोक नहीं लगेगी. सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा जन्म से अमेरिकी नागरिक होगा, चाहे उसके माता-पिता देश में अवैध रूप से रह रहे हों या अस्थाई वीजा पर आए हों. दरअसल ट्रंप ने इस नियम को खत्म करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया था. जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 5-4 के बहुमत से सुनाया. मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत का फैसला लिखा. कोर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कार्यकारी आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का सीधा उल्लंघन है. कोर्ट ने कहा कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा अमेरिकी नागरिक होगा. अगर कोई कपल अवैध तौर पर भी अमेरिका में रह रहा हो और बच्चा पैदा होता है तो वो अमेरिका का नागरिक होगा.

भारत के लिए क्यों है गुड न्यूज?
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स के लिए गुड न्यूज है. इसके साथ ही बड़ी संख्या में भारतीय एच-1बी यानी वर्क वीजा, एल-1 इंट्रा-ट्रांसफर और एफ-1 यानी स्टूडेंट्स वीजा पर अमेरिका में रहते हैं. इनको ग्रीन कार्ड के लिए दशकों इंतजार करना पड़ता है. ट्रंप के कार्यकारी आदेश से इन लोगों को डर था कि अगर ग्रीन कार्ड नहीं मिला तो अमेरिका में पैदा होने वाले उनके बच्चे वहां के नागरिक नहीं होंगे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारतीयों के चेहरे पर खुशी है. अब अगर अमेरिका में भारतीयों के बच्चे पैदा होते हैं तो उनको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी.

157 साल पहले लागू हुआ था कानून-
साल 1865 में अमेरिका में गृह युद्ध खत्म हुआ. इसके अगले साल यानी साल 1868 में अमेरिकी संसद में 14वें संशोधन को मंजूरी दी. इस संशोधन के मुताबिक अमेरिका में पैदा हुए हर बच्चे को अमेरिका नागरिकता मिल गई. ये संशोधन अश्वेत लोगों को अमेरिकी नागरिकता देने के लिए किया गया था. लेकिन इसे इस तरह से माना गया कि अमेरिका में जन्मा हर बच्चा नागरिक होगा, चाहे उसके माता-पिता का इमिग्रेशन स्टेट्स कुछ भी हो.

अमेरिका में कितने भारतीय रहते हैं?
एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में करीब 54 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं. उनमें से बड़ी संख्या उन भारतीयों की है, जो एच-1बी वीजा पर अमेरिका में काम करते हैं.

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