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देहरादून में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजली बेंजवाल के साथ रैपिडो राइड के दौरान अभद्रता और धमकी देने का मामला सामने आया है. महिला न्यायाधीश की शिकायत पर थाना डालनवाला में रैपिडो चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की पांच धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. आरोप है कि चालक ने तय किराये से दोगुने पैसे मांगे और विरोध करने पर उन्हें अंधेरी व सुनसान गली में ले गया. महिला ने चालक पर अपहरण की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है.
नौ किलोमीटर दूर जाने के लिए मांगे दोगुने पैसे
शिकायत के अनुसार, 21 अक्टूबर 2026 को शाम 6:11 बजे अंजली बेंजवाल ने अपने आवास जजेज कॉलोनी, बलबीर रोड, देहरादून से सौड़ा सरोली, मालदेवता के पास जाने के लिए रैपिडो राइड बुक की थी. कैब संख्या UK 07 TB/7073 के चालक ने बुकिंग स्वीकार की और उन्हें गाड़ी में बैठाकर राइड शुरू की.
महिला का आरोप है कि कुछ दूर चलने के बाद चालक ने कहा कि उन्हें नौ किलोमीटर दूर जाना है, इसलिए दोगुना किराया देना होगा. इस पर अंजली बेंजवाल ने कहा कि वह ऐप पर बुक की गई राइड का तय किराया देंगी और अतिरिक्त पैसे नहीं देंगी.
सुनसान और बंद गली में ले जाने का आरोप
शिकायत के मुताबिक, किराये को लेकर विवाद होने के बाद चालक उन्हें सड़क की ओर ले जाने के बजाय एक अंधेरी और सुनसान गली में ले गया. यह गली आगे से बंद थी. स्थिति संदिग्ध लगने पर महिला न्यायाधीश ने गाड़ी में बैठे-बैठे अपने कोर्ट मोहर्रिर श्री रविन्द्र को फोन कर घटना की जानकारी दी.
आरोप है कि चालक ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि वह उन्हें सबक सिखाएगा और पुलिस में उसकी अच्छी जान-पहचान है. इसके बाद महिला ने रैपिडो पर कॉल कर चालक के दोगुना किराया मांगने और धमकाने की शिकायत की.
महिला के अनुसार, चालक ने उन पर राइड कैंसिल करने का दबाव बनाया. जब उसे पता चला कि गली आगे से बंद है, तो वह गाड़ी वापस लेकर जजेज कॉलोनी के गेट के बाहर आ गया और राइड कैंसिल कर दी.
गार्ड से भी हुआ झगड़ा, आधे घंटे तक हंगामे का आरोप
शिकायत में कहा गया है कि कॉलोनी के गार्ड थपलियाल ने चालक से सवाल किया तो उसने गार्ड को भी धमकी दी. इसके बाद वहां हंगामा होने लगा और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. लोगों ने जब चालक से पूछा कि वह महिला को अंधेरी गली में क्यों ले गया, तो उसने जवाब दिया कि महिला को उसे रास्ता बताना चाहिए था.
महिला ने आरोप लगाया कि चालक ने करीब आधे घंटे तक हंगामा किया. इसके बाद कोर्ट मोहर्रिर श्री रविन्द्र की सूचना पर थाना डालनवाला से चीता पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को पकड़कर थाने ले गई.
अंजली बेंजवाल ने अपनी शिकायत में कहा कि चालक की हरकतों से उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर है. उन्होंने थाना डालनवाला के थानाध्यक्ष से मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की.
क्या हैं एफआईआर में लगी पांचों धाराओं के मायने?
एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 115(2), 127(2), 308(3), 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है. धारा 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, धारा 127(2) किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाकर रखने, धारा 308(3) जबरन वसूली से संबंधित तैयारी करने, धारा 351(2) आपराधिक धमकी देने और धारा 352 जानबूझकर अपमान कर शांति भंग के लिए उकसाने से संबंधि धाराओं में मामला दर्ज हुआ है.