इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए अभी सभी फॉर्म जारी नहीं किए हैं. कई कंपनियों ने अभी फॉर्म 16 जारी नहीं किए हैं. ऐसे में अधिकतर टैक्सपेयर्स को लगता है कि इनकम टैक्स का असली काम जुलाई में होता है, जब ITR फाइल करना पड़ता है लेकिन यह सच नहीं है. टैक्स की भागदौड़ जून से ही शुरू हो जाती है. आइए जानते हैं जून में कौन-कौन से कामों को निपटना बहुत जरूरी है. यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. आपको मालूम हो कि टैक्सपेयर्स, कंपनियों और बैंकों के लिए जून का महीना काम और जिम्मेदारियों से भरा है.
7 जून है दो कामों की डेडलाइन: बिजनेस और ट्रांजैक्शन से जुड़े दो बड़े काम 7 जून को निपटाने हैं. मई महीने में कलेक्ट किया गया सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (CTT) को सरकारी खाते में 7 जून तक जमा करना जरूरी है. कमोडिटी मार्केट और शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए 7 जून की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है.
14 जून करना है यह काम: अप्रैल 2026 में इनकम टैक्स एक्ट 2025 की धारा 393 (1) के तहत स्रोत पर काटे गए टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 की धारा 395 (4) के तहत प्रमाण पत्र के लिए अंतिम तारीख 14 जून है.
15 जून को कौन सी है बड़ी डेडलाइंस: 15 जून को कई महत्वपूर्ण काम करने हैं. इसी दिन एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करनी है. फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए आपको अपने अनुमानित टैक्स का 15 प्रतिशत हिस्सा एडवांस टैक्स के रूप में 15 जून तक जमा करना है. सैलरी क्लास के लिए फॉर्म 16 जारी करने की डेडलाइन 15 जून है. कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का फॉर्म 16 और फॉर्म 12बीए (परक्युजिट्स और भत्तों का स्टेटमेंट) इसी तारीख तक जारी करना होगा. नॉन-सैलरी पेमेंट्स के लिए मार्च 2026 को खत्म हुई तिमाही का टीडीएस सर्टिफिकेट (Form 16A) जारी करने की आखिरी तारीख भी 15 जून है.
बिजनेस ट्रस्ट को टैक्स अथॉरिटीज को फॉर्म 64ए देने की अंतिम तिथि 15 जून ही है. अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को Form 64D और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को Form 64E जमा करना अनिवार्य है. सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट द्वारा निवेशकों को बांटी गई आय का विवरण जमा करने की अंतिम तारीख भी 15 जून है.
29 जून को क्या-क्या करना है: 29 जून 2026 को दो फॉर्म भरने की डेडलाइन है. एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड को असेसिंग ऑफिसर के सामने Form 3CEK जमा करना है. सेक्शन 285A के तहत आने वाली भारतीय कंपनियों को अपनी जानकारी Form 49D के जरिए फाइल करनी होगी.
30 जून को ये काम निपटाना जरूरी: महीने की आखिरी तारीख 30 जून कई कामों की डेडलाइंस है. स्टॉक एक्सचेंजों और म्यूचुअल फंड्स को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए STT और CTT का सालाना रिटर्न 30 जून तक करना है. बैंकों को फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस न कटने की चौथी तिमाही की रिपोर्ट Form 26QAA में देनी है. अलग-अलग सेक्शन के तहत सीए सर्टिफिकेट के लिए Form 10-IJ, Form 10-IL और Form 3AF भरने की आखिरी तारीख 30 जून है.
30 जून तक बिजनेस ट्रस्ट को Form 64B, AIFs को Form 64C और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को Form 64F के जरिए अपने यूनिट होल्डर्स को हुई कमाई या डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट देना है. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिभूति लेनदेन कर के संबंध में विवरण जमा करने की अंतिम तारीख 30 जून है. मई 2026 के महीने में धारा 393(1) के तहत टैक्स कटौती का चालान-सह-विवरण 30 जून तक जमा किया जा सकता है.