Income tax return filing: आ गए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म, ये है इनकम टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट, जानें ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने का पूरा प्रोसेस

विभाग की ओर से अलग-अलग इनकम कैटेगरी को ध्यान में आईटीआर फॉर्म बनाए गए हैं. सभी उपलब्ध ITR फॉर्मों में, ITR-1 और ITR-4 सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले ITR फॉर्म हैं. 

Income tax return filing
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 25 मई 2023,
  • अपडेटेड 5:07 PM IST

टैक्सपेयर्स अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म ITR-1 और ITR-4 के माध्यम से AY 2023-24 के लिए अपना रिटर्न भर सकते हैं. आयकर वेबसाइट के मुताबिक, 'आयकर रिटर्न फॉर्म ITR 1 और ITR 4 पोर्टल पर ऑनलाइन मोड में प्रीफिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध हैं.' आप आईटीआर 1 और 4 को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन भर सकते हैं.

इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट कर कहा कि ITR-1 और ITR-4 के अलावा अन्य रिटर्न फॉर्म के लिए भी सुविधाएं जल्द शुरू की जाएंगी. इससे संबंधित जानकारी टैक्सपेयर्स को ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी. विभाग की ओर से अलग-अलग इनकम कैटेगरी को ध्यान में आईटीआर फॉर्म बनाए गए हैं. सभी उपलब्ध ITR फॉर्मों में, ITR-1 और ITR-4 सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले ITR फॉर्म हैं. 

कौन भर सकता है ITR-1

फॉर्म ITR 1 को सहज के रूप में भी जाना जाता है. देश की ज्यादातर जनता टैक्स भरने के लिए इसका प्रयोग करती है. ITR 1 का उपयोग केवल एक व्यक्तिगत करदाता द्वारा किया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति जिसकी कर योग्य आय पचास लाख से अधिक नहीं है, आईटीआर 1 का उपयोग कर सकता है. बशर्ते उसका कैपिटल गेन और व्यवसाय से कोई लाभ न हो. अगर किसी की इनकम का सोर्स सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या दूसरा बिजनेस है तो वे ITR-1 फॉर्म का इस्तेमाल करके ITR फाइल कर सकते हैं.

ITR-4 किसके लिए हैं?

आईटीआर-4 के जरिए ऐसे इंडिविजुअल और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) और फर्म (LLP को छोड़कर) रिटर्न दाखिल करते हैं, जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से हुई इनकम 50 लाख रुपये तक है. ITR-4 अपने बिजनेस और प्रोफेशन से प्रॉफिट कमाने वाले लोगों पर लागू होता है. इसे सुगम के नाम से भी जाना जाता है.

टैक्सपेयर सीधे ई-फाइलिंग पोर्टल पर या ऑफलाइन मोड के माध्यम से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

  • पैन नंबर और पासवर्ड के इस्तेमाल कर इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal लॉग इन करें.

  • E-File मेन्यू पर क्लिक करें.

  • अब Income Tax return लिंक पर क्लिक करें.

  • सब्मिशन मोड सेलेक्ट कर Prepare and submit online पर क्लिक करें.

  • अब ध्यान से आईटीआर फॉर्म में मौजूद सभी जरूरी फील्ड भर दें.

  • वैरिफिकेशन ऑप्शन सेलेक्ट करें और फॉर्म सब्मिट कर दें.

ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म लोगों के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आसान बनाता है. अभी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (AY 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा रहा है. जिनके खातों को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, उन सैलरी पर काम करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है.

 

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