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सरकारी खर्चे पर करना चाहते हैं हवाई यात्रा तो मानने होंगे ये नियम, सरकार ने जारी किए निर्देश

केंद्र ने अपने कर्मचारियों को सस्ता एयर टिकट बुक कराने के लिए कहा है. इसके अलावा हवाई यात्रा की तारीख से कम से कम तीन हफ्ते पहले टिकट बुक करने की सलाह दी गई है. केंद्र सरकार ने सरकारी हवाई यात्रा के लिए 3 टिकट बुकिंग एजेंट भी तय किए हैं.

हवाई टिकट बुकिंग
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 23 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 5:52 PM IST
  • केंद्र ने अपने कर्मचारियों को सस्ता एयर टिकट बुक कराने के लिए कहा है.
  • हवाई यात्रा की तारीख से कम से कम तीन हफ्ते पहले टिकट बुक करें.

केंद्र सरकार ने हवाई टिकट बुकिंग को लेकर गाइडलाइंस जारी की है. संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने इस संबंध में ज्ञापन जारी कर हवाई टिकट बुकिंग एजेंटों, एयर टिकट किराया, समय सीमा आदि के संबंध में एलटीसी के नियमों की व्याख्या की है.

3 रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स से ही हवाई टिकट खरीद सकते हैं
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC), बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (BLCL) और अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स (ATT) से हवाई टिकट बुक करने के लिए कहा है. 

LTC के नियमों को इन प्वॉइंट्स में समझिए

एलटीसी के संबंध में हवाई यात्रा के टिकट केवल तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों (ATA) से खरीदे जाएंगे. जिसमें मैसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल), एम/एस अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स (ATT), और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) शामिल है.

एलटीसी की श्रेणी में कर्मचारियों को ‘सबसे सस्ता किराया’ का विकल्प चुनना चाहिए. उन्हें एलटीसी दावों के निपटान के उद्देश्य से फ्लाइट और टिकट के विवरण वाले वेबपेज के प्रिंट-आउट को अपने पास रखना होगा.

 

सरकारी खर्च पर हवाई टिकट की बुकिंग से संबंधित नई गाइडलाइन के मुताबिक, यात्रा की निर्धारित तिथि से कम से कम 21 दिन पहले आपको टिकट बुक करने की सलाह दी जाती है, ताकि सस्ते किराए का लाभ उठाया जा सके और राजकोष पर बोझ कम किया जा सके.

किसी विशेष परिस्थिति में अगर किसी कर्मचारी ने सरकार द्वारा अधिकृत ट्रैवल एजेंटों से टिकट बुक नहीं की है तो अधीनस्थ/संलग्न कार्यालयों में संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का कोई भी टिकट में रिलेक्सेशन नहीं दे सकता है.

इसके अलावा यात्रियों को बेवजह टिकिट कैंसलेशन से बचना चाहिए. कर्मचारियों को यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल एक ही टिकट बुक करना चाहिए. एक से ज्यादा टिकट की बुकिंग मान्य नहीं होगी. यात्रा के 72 घंटे से भी कम समय के भीतर बुकिंग करने, यात्रा के 24 घंटे से भी कम समय में टिकट कैंसिल करने पर कर्मचारी को सेल्फ डिक्लेयर जस्टिफिकेशन देना होगा.

विभाग ने 2009 के एक आदेश में कहा था कि एलटीसी सहित हवाई यात्रा (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों) के मामलों में जहां सरकार हवाई यात्रा की लागत वहन करती है, उसमें अधिकारी केवल एयर इंडिया से ही यात्रा कर सकते हैं.

 

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