हरियाणा में रोहतक के लघु सचिवालय में कर्मचारियों के लिए एक हैरान करने वाला आदेश जारी हुआ है. रोहतक जिला उपायुक्त ने लघु सचिवालय में कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी के लिए ड्रेस कोड और मोबाइल फोन को लेकर एक आदेश जारी किया है. महिला कर्मचारी फैंसी कपड़े और पुरुष कमर्चारी जींस पहनकर ऑफिस नहीं आ सकते है. वहीं, ऑफिस के काम के समय मोबाइल चलाने को लेकर भी पाबंदी भी रहेगी. लघु सचिवालय में ऑफिस में लंच टाइम में ही मोबाइल इस्तेमाल कर सकते है.
ऑफिस के लिए ड्रेस कोड-
रोहतक सिटी मजिस्ट्रेट अंकित कुमार ने बताया कि यह आदेश हमारे लघु सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों को ड्रेस कोड जारी किया है. जिसमें कर्मचारी नॉर्मल ड्रेस पहन कर ऑफिस आ सकते है. कोई भी फैंसी ड्रेस या जींस पहनने से बचे. कर्मचारी मोबाइल भी इस्तेमाल भी ऑफिस काम के समय नहीं कर सकते है.
इस आदेश का क्या है मकसद?
रोहतक सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि इसका उद्देश्य एक अनुशासन में कर्मचारियों के काम करने का है. कोई भी कर्मचारी आदेशों को अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ एक्शन किया जा सकता है. वहीं, कर्मचारियों ने भी इस आदेश का स्वागत किया है. उन्होंने ड्रेस कोड और काम करने वाले घंटों में मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने वाले आदेश को सही कदम बताया है.
क्या है ड्रेस कोड?
रोहतक सिटी मजिस्ट्रेस अंकित कुमार ने ऑफिस के कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी किया है. इसके साथ ही मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर भी आदेश जारी किया है. चलिए आपको बताते हैं कि इस आदेश में क्या-क्या है?
(सुरेंदर सिंह की रिपोर्ट)
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