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Crime Against Women: महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला! वाहन में लिखना होंगी ये डिटेल... सभी कर्मशियल ड्राइवर्स पर लागू

उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी सार्वजनिक परिवहन चाहकों को वाहन के अंदर अपना नाम, नंबर और आधार कार्ड का नंबर लिखना जरूरी है. वह भी बड़े और स्पष्ट रूप में.

gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 18 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 9:20 AM IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है. सरकार ने यूपी के सभी जिलों में सार्वजिक परिवहन में महिलाओं के प्रति सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में कदम को उठाया है. साथ ही सार्वजनिक वाहनों के चालकों को एक अलटीमेटम भी दिया गया है. लेकिन क्या है आदेश चलिए बताते हैं.

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध
सरकार ने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को देखते हुए सभी सार्वजनिक वाहनों के चालकों को एक आदेश दिया है. इस आदेश में लिखी गई बातों को उन्हें 15 दिनों के भीतर पूरा करना होगा. इस फैसले में कई श्रेणी के वाहन चालक शामिल होंगे.

क्या है आदेश
आदेश के अनुसार सभी सार्वजनिक वाहन चालकों को अपने वाहन के भीतर अपना नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखना होगा. जो साफ तौर पर विज़िबल हो. इसका फायदा यह होगा कि जो भी महिला उस वाहन चालक के साथ सफर करेगी वह उसकी डिटेल को अच्छी तरह जान पाएगी. साथ ही अगर वह चाहे तो फोटो भी ले सकेगी. ताकि किसी अनहोनी के बाद उसकी शिकायत करने में आसानी हो.

कौन-कौन से वाहन चालक हैं शामिल

  • ऑटो
  • ई-रिक्शा
  • ओला
  • उबर
  • रैपिडो
  • अन्य टैक्सी एग्रिगेटर

कब जारी हुआ आदेश
आदेश को बुधवार 16 जुलाई 2025 को जारी किया गया था. इस तारीख के 15 दिन के भीतर सभी चालकों को आदेश अनुसार मांगी गई जानकारियों को वाहन के अंदर लिखवाना अनिवार्य है.

क्यों है इस जानकारी की जरूरत
आमतौर पर देखा जाता है कि कई महिलाओं के साथ घटना होने के बाद चालक वाहन के साथ मौके से फरार हो जाते हैं. ऐसे में यदी यह जानकारी साफ तौर पर अंकित होंगी तो महिलाओं को चालक के बारे में पता रहेगा. इसके अलावा यह पुलिस की भी मदद करेगा. कई बार पुलिस वाहन की जानकारी नहीं निकाल पाती. ऐसे में यह जानकारी पुलिस को दी जा सकेगी. जिससे पुलिस फौरन एक्शन ले सके.

टैक्सी एग्रीगेटर के चालकों पर भी लागू
टैक्सी एग्रीगेटर सर्विस जैसी ओला, रैपिडो, उबर से साथ काम कर रहे वाहन चालकों पर भी यह आदेश लागू होता है. यदी वह यह जानकारी मुहैया नहीं करवाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्यवाई हो सकती है.

 

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