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Marriage Leave In Dubai: नए रिश्तों को कायम करने के लिए मिलेगी मैरिज लीव! पर अप्लाई करने से पहले जान लें शर्तें

दुबई सरकार ने बुधवार को आदेश दिया है कि वह नवविवाहित जोड़ों को 10 दिन की मैरिज लीव देगी. इसका मकसद रिश्ते की बुनियाद को मजबूत बनाना है.

Representative Image (Source: Meta.AI)
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 18 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 10:57 AM IST

दुबई सरकार ने बुधवार को एक ऐसा आदेश दिया, जो कि नवविवाहित जोड़ों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा. लेकिन इस आदेश का फायदा केवल सरकारी कर्मचारी की उठा सकेंगे. इस आदेश के अनुसार नवविवाहितों को 10 दिन की मैरिज लीव दी जाएगी. 

क्यों दी जाएगी यह लीव
इस लीव को देने के पीछे कारण हैं कि दोनों पार्टनर के बीच एक अच्छा रिश्ता कायम हो सके. साथ ही वह एक-दूसरे को एमोशनी और साइकोलॉजिकली समझ सकें. जिससे उनके रिश्ते में स्थिरता आए और वह एक अच्छा विवाहित जीवन जी सकें.

किन लोगों पर जारी होता है आदेश
यह आदेश दुबई के कर्चारियों पर लागू होता है जो सरकारी संस्थानों में काम कर रहे हैं. आदेश मुक्त क्षेत्रों की देखरेख करने वाली सरकारी संस्थाओं और प्राधिकरणों में कार्यरत अमीराती कर्मचारियों पर लागू होता है. इसमें अमीरात में न्यायिक प्राधिकरण के सदस्य और अमीराती सैन्यकर्मी भी शामिल हैं.

कितने दिन की होगी लीव
आदेश के अनुसार मैरिज लीव 10 की होगी, जिसमें पूरे दिन की सैलरी दी जाएगी. हालांकि इस आदेश के अनुसार कर्मचारी मैरिज लीव के साथ अन्य लीव को भी जोड़ सकते हैं. जो उनके कार्यस्थल पर लागू होने वाले मानव संसाधन कानून के तहत लागू होती है.

किन शर्तों के तहत मिलेगी लीव

  • कर्मचारी की राष्ट्रीयता - कर्मचारी का यूएई नागरिक होना जरूरी है. साथ ही किसी सरकारी संस्थान में नौकरी होनी चाहिए.
  • जीवनसाथी की राष्ट्रीयता - कर्मचारी के जीवनसाथी (पति या पत्नी) का भी यूएई नागरिक होना आवश्यक है.
  • परिवीक्षा काल की पूर्णता
  • कर्मचारी ने अपना प्रोबेशन पीरियड कार्यस्थल पर पूरा कर लिया हो, जो कि मानव संसाधन नियमों के अनुसार उसके वर्कप्लेस पर लागू होते हों.
  • विवाह संविदा की वैधता - विवाह संविदा 31 दिसंबर 2024 के बाद संपन्न होना चाहिए और इसे यूएई की सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है.

क्या है मैरिज लीव की खासियत

  • 10 कार्यदिवस की पूर्ण वेतन सहित अवकाश (सभी भत्तों और वित्तीय लाभों के साथ).
  • अवकाश को विवाह संविदा की तारीख से एक वर्ष के भीतर कभी भी लिया जा सकता है.
  • यह अवकाश निरंतर या अंतरिम रूप से उपयोग की जा सकती है.
  • अन्य अवकाशों के साथ संयोजन करने की अनुमति है.

नहीं कैंसल होगी लीव
आदेश अनुसार मैरिज लीव पर गए किसी भी कर्मचारी को काम पर नहीं बुलाया जा सकता. केवल सैन्यकर्मचारी के अलावा. यदि किसी सैन्यकर्मचारी को वापस बुलाया जाता है तो मैरिज लीव लेने का पीरियड बढ़ा दिया जाएगा. अगर किसी राष्ट्रीय काम के कारण कर्मचारी को बुलाया जाता है, तो वह बाकी के दिन की लीव को सरकारी काम को पूरा करने के बाद ले सकता है. हालांकि इन लीव को शादी होने के एक साल के भीतर ही लिया जा सकता है. 

 

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