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Income Tax Return Filing 2025: 15 सितंबर है इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन... चाहे कितनी भी कम हो सालाना इनकम... फिर भी इन 5 लोगों को भरना ही होता है ITR... जानिए क्यों 

ITR Filing 2025: ITR दाखिल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है. हम आज आपको बता रहे हैं ऐसे पांच लोगों के बारे में जिनकी सालाना कमाई चाहे कितनी भी कम हो, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही होता है.  

Income Tax Return Filing 2025 Income Tax Return Filing 2025
हाइलाइट्स
  • आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन है 15 सितंबर 2025

  • आखिरी तिथि का इंतजार किए बिना तुरंत भर दें आईटीआर

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी आईटीआर (ITR) भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तय की है. इसके बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं लेकिन आपको जुर्माना चुकाना पड़ेगा. हम आपको आज आईटीआर भरने के प्रोसेस के साथ बता रहे हैं ऐसे पांच लोगों के बारे में जिनकी सालाना कमाई चाहे कितनी भी कम हो, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही होता है.  

सबसे पहले जानते हैं क्या है आईटीआर
आईटीआर एक ऐसा फॉर्म है, जिसमें किसी व्यक्ति की सालाना कमाई और उस पर लगने वाले टैक्स की जानकारी भरनी होती है. इसमें किसी नौकरी की सैलरी से हुई आमदनी, बिजनेस या प्रोफेशन के जरिए की गई कमाई, हाउस प्रॉपर्टी के जरिए इनकम, कैपिटल गेन्स के जरिए कमाई, लॉटरी, रॉयल्टी इनकम, डिविडेंड, डिपॉजिट पर ब्याज आदि से की गई इनकम आती है.

7 तरह के होते हैं आईटीआर फॉर्म
- आईटीआर-1 फॉर्म.
- आईटीआर-2 फॉर्म.
- आईटीआर-3 फॉर्म.
- आईटीआर-4 फॉर्म.
- आईटीआर-5 फॉर्म.
- आईटीआर-6 फॉर्म.
- आईटीआर-7 फॉर्म.

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दो तरह का होता है टैक्स रिजीम
टैक्सपेयर्स के पास टैक्स भरने के लिए नई टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन है.
1. ओल्ड टैक्स रिजीमः इसमें 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना होता है.
2. न्यू टैक्स रिजीमः इसमें 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता है.

इन पांच लोगों को हर हाल में भरना होता है आईटीआर 
1. करंट अकाउंट में इतने रुपए जमा करने पर: यदि किसी ने अपने बैंक खाते के करंट अकाउंट में 1 साल में 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक जमा किया है तो ऐसे व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही होगा, भले ही इनकी टैक्सेबल इनकम जीरो क्यों न हो?

2.  यदि भरा है इतने रुपए का बिजली बिल: यदि किसी व्यक्ति ने एक साल में 1 लाख रुपए से अधिक का बिजली बिल भरा है, तो ऐसे बिजली उपभोक्ता को आईटीआर दाखिल करना जरूरी होता है, भले ही ऐसे व्यक्ति की कमाई टैक्स की न्यूनतम सीमा से नीचे हो.

3. विदेश यात्रा पर इतना खर्च: यदि किसी व्यक्ति ने विदेश यात्रा पर दो लाख रुपए से अधिक खर्च किया है, तो ऐसे व्यक्ति को आईटीआर भरना जरूरी होता है. आपने टूरिज्म के लिए खर्च किया हो या बिजनेस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना ही होगा.

4. टीडीएस कटा हो इतने रुपए: यदि आपका टीडीएस (टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स) 25 हजार रुपए या इससे अधिक कटा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है. सीनियर सिटीजन के लिए ये सीमा 50000 रुपए रखी गई है.

5. विदेश में संपत्ति या बैंक खाता: यदि किसी व्यक्ति का दूसरे देश में संपत्ति है या किसी विदेशी बैंक अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है, तो ऐसे व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य  होता है. 

आईटीआर भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
1. आधार और पैन कार्ड.
2. बैंक अकाउंट डिटेल.
3. सैलरीड पर्सन के लिए फॉर्म 16.
4. टीडीएस सर्टिफिकेट.
5. टैक्स डिडक्शन के दावे के लिए इनवेस्टमेंट प्रूफ.
6. बैंकों और डाकघरों से मिले ब्याज का प्रूफ.
7. छूट क्लेम करने के लिए डोनेशन किया है तो उसकी रसीद.
8. स्टॉक ट्रेडिंग स्टेटमेंट.
9. इंश्योरेंस पॉलिसी की रसीद.
10. आधार से वैलिडेट बैंक खाता.
11. बैंक से लिया ब्याज सर्टिफिकेट सहित निवेश के अन्य डॉक्यूमेंट.

ऐसे दाखिल कर सकते हैं आईटीआर
1. आईटीआर भरने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in/ पर जाएं.
2. इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर पैन और यूजर आईडी डालकर अपना पासवर्ड बनाएं और लॉग इन करें.
3. फिर डैशबोर्ड पर, ई-फाईल आयकर रिटर्न > 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' पर क्लिक करें.
4. इसके बाद असेसमेंट ईयर का चुनाव करें. फिर 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
5. फिर आईटीआर फाइल करने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन को चुनें.
6. टैक्स आय और टीडीएस कैलकुलेशन के हिसाब से अपना आईटीआर फॉर्म चुनें.
7. आईटीआर फॉर्म चुनने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पास रखकर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें.
8. फिर कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे, जो भी आप पर लागू हैं, उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू क्लिक कर दें.
9. डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अपनी आय और कटौती का ब्योरा अलग-अलग सेक्शन में दर्ज करें.
10. यदि टैक्सलायबिलिटी का मामला है तो आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का संक्षिप्त विवरण दिखेगा.
11. कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है तो अभी भुगतान करें और बाद में भुगतान करें का विकल्प चुन सकते हैं.
12. यदि कोई टैक्सलायबिलिटी नहीं बनती, तो फिर टैक्स चुकाने के बाद, 'प्रिव्यू रिटर्न' पर क्लिक करना होगा.
13. इसके बाद 'प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें' डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़े' ऑप्शन चुनें.
14. प्रिव्यू देखें और 'रिटर्न जमा करें' पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. रिटर्न को वेरिफाई और ई-सत्यापि करना अनिवार्य है.
15. ई-वेरिफाई पेज पर जिस विकल्प का इस्तेमाल कर आप ई-सत्यापन करना चाहते हैं, उसे चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
16. एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है.
17. ट्रांजैक्शन आईडी और एकनॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर मिलता है, जिससे आप भविष्य में अपने आईटीआर फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
18. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपका जो मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी रजिस्टर्ड है, फॉर्म सफलता पूर्वक भरने जाने का मैसेज मिल जाएगा.
19. रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिनों के भीतर वेरिफाई जरूर कर लें.
20. आप आधार ओटीपी, ईवीसी, नेट बैंकिंग का उपयोग करके या सीपीसी, बेंगलुरु को आईटीआर-वी की एक भौतिक प्रति भेजकर ई-सत्यापन कर सकते हैं.