Advance PF Rules (AI)
Advance PF Rules (AI)
नौकरीपेशा लोग जानते हैं कि उनकी सैलरी से कुछ पैसा कट कर Provident Fund (PF) में जमा होता है. इस Employee Provident Fund (EPF) में जमा होने वाली राशि कर्मचारी के सिक्योर भविष्य के लिए होती है, जिससे उसके रिटायमेंट के बाद पैसों की कमी महसूस न हो. लेकिन कई बार कर्मचारी को अपने काम करने के दौरान ही पैसों की कमी महसूस हो जाती है.
कई बार उसकी सैलरी और बैंक सेविंग किसी अचानक आए खर्च को पूरा करने के लिए कम बैठती हैं. ऐसे में उसके मन में सवाल आता है कि काश मैं पीएफ के पैसे निकाल पाता. लेकिन कई लोग इस बार को नहीं जानते है कि वह रिटायर होने से पहले भी पीएफ के पैसे को निकाल सकते हैं. पर यहां कुछ शर्त होती है. जैसे आप कितना प्रतिशत अमाउंट निकाल सकते हैं. किस स्थिति के लिए क्या नियम होना जरूरी है. तो चलिए आपको जरूरत के हिसाब से पैसे निकालने के नियम बताते हैं.
अगर आप 10वीं कक्षा के बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे निकालना चाहते हैं. तो ऐसे में आप 50 प्रतिशत तक की राशि निकाल सकते हैं. यह राशि वो पीएफ की वो राशि होगी, जो एम्पलॉय कॉन्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आती है. साथ ही इसमें रकम के ऊपर जुड़ा हुआ ब्याज़ भी शामिल है. दूसरा नियम यह है कि इस कंडीशन में राशि आप तभी निकाल सकते हैं जब आप EPFO के मेंबर कम से कम 7 साल रह चुके हों.
रिटायरमेंट से पहले निकाला गया पीएफ एडवांस पीएफ कहलाता है. यदि आप अपनी या अपने बेटे, बेटी, भाई, बहन के शादी के लिए पीएफ से पैसे निकाला चाहते हैं, तो यहां भी आपकी ईपीएफओ की 7 साल की सदस्यता होनी जरूरी है. बात अगर पैसों की करें तो एम्पलॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में से आप कुछ रकम का 50 प्रतिशत निकाल सकते हैं. साथ ही शादी के मामले में एक शर्त और भी है, मैरिज को लेकर किए गए क्लेम आप केवल 3 बार कर सकते हैं.
अगर आप रेसिडेंशियल प्लॉट खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो इसके लिए ईपीएफओ में आपकी सदस्यता कम से कम 5 साल की होनी चाहिए. इस मामले में अमाउंट का कोई तय प्रतिशत नहीं है. इसके लिए कुछ तय कंडीशन हैं. उनमें से जिसकी राशि सबसे कम होगी वह अमाउंट आपको मिलेगा.
घर या फ्लैट खरीदने के लिए सबसे पहले आपकी ईपीएफओ सदस्यता कम से कम 5 साल की होनी चाहिए. इसके अलावा इस मामले में अमाउंट का कोई तय प्रतिशत नहीं है. इसके लिए कुछ तय कंडीशन हैं. उनमें से जिसकी राशि सबसे कम होगी वह अमाउंट आपको मिलेगा.
घर या फ्लैट के लिए आप एडवांस पीएफ केवल एक बार ही ले सकते हैं.
मेंबर जो अपने खरीदे हुए घर की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं. वह भी पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं. इस मामले में अमाउंट का कोई तय प्रतिशत नहीं है. इसके लिए कुछ तय कंडीशन हैं. उनमें से जिसकी राशि सबसे कम होगी वह अमाउंट आपको मिलेगा.
घर की कंस्ट्रक्शन के लिए ईपीएफओ जो पैसा देगा वह या तो एक ही बार में देगा या अलग-अलग किस्तों में.
अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और उसकी रिपेमेंट के लिए पैसे चाहते हैं, तो यहां कम से कम 10 साल की ईपीएफओ सदस्यता की जरूरत होगी. इस मामले में अमाउंट का कोई तय प्रतिशत नहीं है. इसके लिए कुछ तय कंडीशन हैं. उनमें से जिसकी राशि सबसे कम होगी वह अमाउंट आपको मिलेगा.
इसमें जरूरत है कि होम लोन किसी प्रमाणित एजंसी से लिया हुआ हो. साथ ही प्रॉपर्टी मेंबर, पार्टनर या दोनों के नाम पर हो.