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बिना वजह ट्रेन लेट तो खैर नहीं! रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, देखें

भारत में रेलगाड़ियों की लेटलतीफी को यात्रियों ने अपनी नियति मान लिया है. कई बार ट्रेन के लेट होने पर लोगों को इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ता है. लेकिन अब लगता है कि लेटलतीफी की इस संस्कृति पर आने वाले दिनों में लगाम लग सकती है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक सुप्रीम आदेश. अगर बिना वजह ट्रेन लेट हुई तो रेलवे की खैर नहीं. ये आदेश रेलवे के लिए तो झटका है लेकिन यात्रियों के बहुत बड़ी गुड न्यूज है. इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट.

In a major development, the Supreme Court in its recent order said that if trains arrive late unnecessarily, the railways would be liable to pay compensation for such delay. In a recent judgment, the SC instructed the Railways to pay a compensation of Rs 30,000 (with 9 percent interest) to a man who missed his flight because of delay. Watch this report to know full details of the story.