Samuhik Vivah Yojana
Samuhik Vivah Yojana
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समाज में समानता और सद्भाव को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण पहल है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करना और विवाह समारोहों में होने वाले अत्यधिक खर्च को कम करना है. इसके माध्यम से सरकार एक सम्मानजनक और सरल विवाह व्यवस्था को प्रोत्साहित कर रही है. तो चलिए आपको बताते हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या प्रोसेस है.
क्या है योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकता को मजबूत करना और गरीब परिवारों पर विवाह के आर्थिक बोझ को कम करना है. कई बार कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण परिवारों को विवाह में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. यह योजना ऐसे परिवारों को सहायता देकर उनके जीवन को आसान बनाने का कार्य करती है. साथ ही यह दहेज प्रथा और फिजूलखर्ची को भी कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है.
प्रति जोड़े लगभग 1 लाख रुपये का लाभ
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रति जोड़े लगभग 1 लाख रुपये खर्च करती है. इसमें से 60,000 रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में उसके वैवाहिक जीवन और गृहस्थी की स्थापना के लिए भेजे जाते हैं. 25,000 रुपये की राशि वर-वधू को उपहार सामग्री के रूप में दी जाती है, जिसमें कपड़े, चांदी की बिछिया और पायल, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कुकर, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट और दीवार घड़ी जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं. इसके अलावा 15,000 रुपये सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं.
कौन-कौन उठा सकता है लाभ
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है. परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है. यह योजना सभी जातियों और समुदायों के लिए समान रूप से लागू है. सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए कम से कम 10 जोड़ों का होना आवश्यक है.
किन-किन डॉक्यूमेंट की होगी जरुरत
आवेदन के लिए दुल्हन और दूल्हे की हाल की फोटो, आधार कार्ड या वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) आवश्यक होते हैं.
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन करने के लिए लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर लॉगिन करना होता है.
इसके बाद आवेदन फॉर्म भरकर सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होती है.
जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं.
अंत में फॉर्म को सबमिट करके आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाती है.
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