
छुट्टियों के मामले में प्राइवेट नौकरी करने वाले काफी दिक्कत का सामना करते हैं. कई बार उनकी छुट्टी को रिजेक्ट कर दिया जाता है. तो कई बार उन्हें लंबी छुट्टी नहीं लेने दी जाती है. कई मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि लंबी छुट्टी पर जाने पर कई की तो कंपनी से ही छुट्टी कर दी जाती है.
सोचे कि अगर मां-बाप बीमार हैं, और जरूरत है कि आप उनके पास रहे, तो एक प्राइवेट कर्मचारी के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वह लंबे समय तक उनके पास रह सके. लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में इस जरूरत को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है. सरकारी कर्मचारी अपने मां-बाप के सेवा के लिए अब लंबी छुट्टी ले सकते हैं.
कितने दिन की ले सकेंगे छुट्टी
सरकारी मुलाज़िम अपने माता-पिता की सेवा के लिए 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं. इन 30 दिन में वह अपने बीमार माता-पिता की सेवा कर सकते हैं. कोई जरूरी काम हो तो उसे निपटा सकते हैं. अपने परिवार को आप समय दे सकते हैं.
कितनी छुट्टियां मिलती है सरकारी कर्मचारियों को
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार सरकारी कर्मचारी इन 30 छुट्टियों को अपनी अर्नड लीव में से ले पाएंगे. इसमें वह चाहें तो माता-पिता की सेवा करें या फिर किसी पर्सनल काम को निपटा लें. केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम के अनुसार, एक कर्मचारी को सालाना 30 अर्नड लीव मिलती है, 20 हाफ-डे पे लीव, 8 केजुअल लीव और 2 रेस्ट्रिक्टिड हॉलिडे.