
उत्तर प्रदेश में विंटेज मोटर वाहनों के पंजीयन की सुविधा एक बार फिर बहाल कर दी गई है. यह व्यवस्था सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई 2021 और Central Motor Vehicles Rules, 1989 के नियम 81A से 81E तथा नियम 81 के अनुरूप होगी. राज्य सरकार ने इस संबंध में विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का मसौदा तैयार किया है, जो अनुमोदन के बाद लागू होगा. तब तक पंजीयन की प्रक्रिया केंद्र की अधिसूचना के अनुसार ही चलेगी.
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा कि नागरिक सुविधा और नियम पालन विभाग की प्राथमिकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विंटेज पंजीयन का उद्देश्य वाहनों का दैनिक या व्यावसायिक उपयोग नहीं, बल्कि उनकी मूल तकनीकी संरचना का संरक्षण और सुव्यवस्थित अभिलेख प्रबंधन है.
क्या है विंटेज वाहन?
नियमों के मुताबिक दोपहिया (L1/L2) और चारपहिया (M1 वर्ग यानी कारें) जिनका पहला पंजीयन 50 वर्ष से अधिक पुराना हो और जिनमें चेसिस, बॉडी शेल या इंजन में कोई बड़ा बदलाव न किया गया हो, विंटेज श्रेणी में आते हैं. ट्रैक्टर या अन्य श्रेणियां इसमें शामिल नहीं होंगी.
स्वचालित नहीं होगा पंजीयन-
कोई भी 50 वर्ष से पुराना वाहन अपने आप विंटेज घोषित नहीं होगा. इसके लिए वाहन स्वामी को आवेदन करना होगा. यदि स्वामी चाहें तो सामान्य श्रेणी में पुनः पंजीयन भी करा सकते हैं.
शुल्क और वैधता-
विंटेज वाहनों के नए पंजीयन या RC जारी करने का शुल्क ₹20,000 तथा नवीकरण का शुल्क ₹5,000 तय किया गया है. विंटेज RC की वैधता 10 वर्ष की होगी और आगे हर 5 वर्ष पर इसका नवीकरण कराना होगा.
नंबर प्लेट पर विशेष नियम-
विंटेज वाहनों को HSRP से छूट दी गई है. इनके पंजीयन चिन्ह का प्रारूप “UP VA YY” होगा, जैसे—UP VA AA 0001. प्लेट का आकार और प्रदर्शन नियम 50/51 के अनुसार होना अनिवार्य है.
उपयोग पर प्रतिबंध-
विंटेज वाहन न तो नियमित सड़कों पर आवागमन के लिए और न ही किसी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं. पंजीयन प्रमाणपत्र पर यह प्रतिबंध स्पष्ट रूप से दर्ज होगा.
आवेदन की प्रक्रिया-
पंजीयन के लिए वाहन स्वामी को अपने जिले के RTO/ARTO कार्यालय में Form-20 जमा करना होगा. इसके साथ बीमा पॉलिसी, आयातित वाहनों के लिए Bill of Entry और पहले से पंजीकृत होने की स्थिति में पुराना RC भी प्रस्तुत करना होगा. मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) वाहन का निरीक्षण करेंगे और मूल स्वरूप की पुष्टि के साथ फोटो रिकॉर्ड तैयार करेंगे. नियमों के अनुसार, पूरा आवेदन मिलने पर 60 दिन के भीतर विंटेज RC जारी कर दी जाएगी.
लंबित मामलों का निस्तारण जारी-
परिवहन विभाग ने बताया कि तकनीकी कारणों से लंबित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है. नागरिक अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम RTO/ARTO से संपर्क कर सकते हैं या VAHAN पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देश देख सकते हैं. विभाग ने कहा है कि अंतिम SOP जारी होने पर विस्तृत निर्देश अलग से प्रकाशित किए जाएंगे.
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