दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. फैसला ये है कि, 1 जनवरी, 2022 से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलेंगी. 10 साल पूरा होने के बाद डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा. 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के मालिक NOC लेकर दूसरे राज्यों में चला सकते हैं. लेकिन 15 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों को कोई NOC नहीं मिलेगी. ऐसे में सवाल है कि जिनके पास 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है तो उनके सामने अब क्या रास्ता है? इस रिपोर्ट में जानें.
With an aim to reduce Delhi's pollution, the Delhi government will deregister all diesel vehicles which have completed or will be completing 10 years on January 1, 2022. In this video, we explain what is the other option for such vehicle owners.