Representational Image (Photo: Unsplash)
Representational Image (Photo: Unsplash) बिहार में भोजपुर जिले के एक यूजर ने एक मोबाइल कंपनी के ऊपर केस दर्ज कर दिया है. यूजर अपने नुकसान की भरपाई की मांग मोबाइल कंपनी से कर रहा है. दरअसल अग्निपथ योजना के विरोध के दौरान अफवाह फैलने से रोकने और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के इरादे से प्रशासन के आदेश पर 72 घंटों की इंटरनेट सेवा बंद की गई थीं.
यूजर का कहना है कि इस दौरान उसे मिलने वाले इंटरनेट पैक का नुकसान हुआ. इसी बात को लेकर यूजर ने उपभोक्ता कोर्ट में केस दर्ज किया है.
कोर्ट ने स्वीकार किया मामला
जानकारी के मुताबिक, शंकर प्रकाश नामक एक युवक ने चार दिनों के अपने बचे हुए डाटा को एकमुश्त टेलीकाम कंपनी से पाने के लिए मंगलवार को स्थानीय उपभोक्ता न्यायालय में केस दर्ज किया. न्यायालय ने इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है.
शंकर का कहना है कि इंटरनेट बंद होने का नुकसान मोबाइल उपभोक्ताओं को झेलना पड़ा है. अधिकांश टेलीकाम कंपनियां प्रीपेड प्लान में प्रति दिन उपलब्ध कराने वाले डाटा के पैसे पहले ही ले लेती हैं. स्मार्ट फोन यूजर प्रति दिन औसतन एक जीबी डाटा का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बैन के दोरान उनका डाटा का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था. जिसे वापस लेने के लिए केस किया गया है.
20 जिलों में इंटरनेट सेवा पर लगी थी रोक
बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर राज्य में तीन दिन तक भारी हंगामा हुआ था. पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 20 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी थी. इन शहरों में फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप और इंटरनेट मीडिया पर तस्वीरें, वीडियो या संदेश भेजने पर रोक लगा दी थी.
हालांकि, रेलवे, बैंकिंग एवं अन्य सरकारी सेवाएं इससे प्रभावित नहीं थीं. सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आगजनी तथा तोड़फोड़ करने के मामले में राज्य भर में अब तक 150 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस मुख्यालय के अनुसार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ और अफवाह फैलाने वाले लोगों को उकसाने वालों की पहचान की जा रही है. साक्ष्य मिलने पर उनके कानूनी कार्रवाई की जाएगी.