उत्तराखंड के हल्द्वानी में पचास हजार लोगों के सिर से छत उजड़ने का खतरा फिलहाल टल गया है. करीब 100 साल से हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने जमीन खाली करने को कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं. उनका पुनर्वास जरूरी है. ये होना चाहिए. अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.
The Supreme Court has put a stay on the order to remove the encroachment In the Haldwani encroachment case. The Supreme Court has issued a notice to the Uttarakhand government and the Railways. The next hearing of the case will be on February 7. Watch the video to know more.